केतन पारेख को दो साल की सजा

नयी दिल्ली : शेयर बाजार में सांठगांठ के कई मामलों में आरोपी केतन मनहरलाल पारेख को मुंबई में सीबीआइ की विशेष अदालत ने धोखाधड़ी का दोषी करार देते हुए उसे दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनायी है. सीबीआइ के एक प्रवक्ता ने कि मुंबई में सीबीआइ मामलों के विशेष न्यायाधीश ने पारेख को […]
नयी दिल्ली : शेयर बाजार में सांठगांठ के कई मामलों में आरोपी केतन मनहरलाल पारेख को मुंबई में सीबीआइ की विशेष अदालत ने धोखाधड़ी का दोषी करार देते हुए उसे दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनायी है. सीबीआइ के एक प्रवक्ता ने कि मुंबई में सीबीआइ मामलों के विशेष न्यायाधीश ने पारेख को पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अदालत इस मामले में एक बैंक प्रबंधक व अन्य सरकारी अधिकारियों को बरी कर दिया.
पारेख द्वारा मुंबई में बैंक ऑफ बड़ौदा के सेफ कस्टडी विभाग के तत्कालीन प्रभारी और एनआरआइ प्रकोष्ठ के वरिष्ठ प्रबंधक के साथ कथित आपराधिक षड्यंत्र के जरिये धोखाधड़ी से जुड़ा है. सीबीआइ के मुताबिक यह आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने 1989-1991 के दौरान काम करते हुए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और पारेख के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा.
सीबीआइ ने अभियुक्त पर बैंक ऑफ बड़ौदा की सर पीएम रोड शाखा के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था. सीबीआइ का आरोप था कि अभियुक्त ने मूल ऋणपत्रों के बदले नकली ऋणपत्रों को हासिल किया और एक अग्रणी निजी कंपनी के मूल ऋणपत्रों को दो एनआरआइ के नाम गिरवी रखा, जो कथित तौर पर सेफ कस्टडी विभाग से लापता हो गये थे.
इसके बाद, पारेख की चार सहायक फर्मों के नाम पर बैंक ऑफ बड़ौदा से ऋण लिया गया, जिससे बैंक को नुकसान हुआ. सीबीआइ ने आपराधिक षड्यंत्र, सरकारी कर्मचारियों द्वारा विश्वासघात और धोखाधड़ी के लिए 14 साल पहले सीबीआइ की विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किये थे. अदालत ने तीन अन्य सरकारी कर्मचारियों को निर्दोष करार दिया.
– केपी और केस
* मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का पूर्व ब्रोकर. 1999-2001 के दौरान गलत तरीके से शेयर की कीमतें प्रभावित की. 2017 तक ट्रेडिंग करने पर बैन. आइबी के मुताबिक, वह अब भी मार्केट में सक्रिय
* बांबे बुल केपी की फिल्म स्टार, नेता और ऑस्ट्रेलियाई मीडिया टायकून केरी पैकर जैसे दुनिया के शीर्ष उद्योगपतियों से पहचान थी
* केपी ने जिन 10 कंपनियों को फायदा पहुंचाया, उसे बाद में के-10 के नाम से जाना गया.
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