सीवान : मत्स्यजीवी सहयोग समिति प्रखंड स्तरीय निर्वाचन 2017 के द्वितीय चरण का प्रशिक्षण मुख्यालय स्थित आदर्श मध्य विद्यालय में संपन्न हुआ. द्वितीय चरण के प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर विश्वमोहन सिंह ने प्रशिक्षण के क्रम में बताया कि यह निर्वाचन बिहार राज्य प्राधिकार अधिनियम 2008 की धारा चार के अंतर्गत बिहार राज्य प्राधिकार को सौंपा गया है. बताया कि प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए सामान्यतया एक पीठासीन व तीन मतदान पदाधिकारी होंगे.
उन्होंने बताया कि मतदान केंद्र की सुरक्षा अभेद रखने के लिए दंडाधिकारी के नेतृत्व में गश्ती दल मुस्तैद रहेंगे. ट्रेनर कुमार राजकुमार टीपू ने बताया कि जहां मतदाताओं की संख्या सौ से कम होगी, वहां एक पीठासीन पदाधिकारी दो मतदान पदाधिकारी की नियुक्ति जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी. उन्होंने बताया कि पीठासीन पदाधिकारी अपने निर्वाचक दल के किसी भी मतदान पदाधिकारी को मतदान से संबंधित कार्यों के संपादन करने के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं.
बूथ पर गश्ती दल मतदान तिथि को सुबह में उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे. मतदान का समय प्रात: सात से अपराह्न तीन बजे तक निर्धारित है. मतपत्र को चौड़ाई में मोड़ कर मतपेटी में डालना है. वहीं मतदान केंद्र के इर्द-गिर्द 100 मीटर की सीमा में किसी प्रकार की गतिविधि की इजाजत नहीं होगी. अन्य चुनावों की तरह ही मतदान केंद्र पर पुरुषों व महिलाओं की कतारें अलग होंगी. बताया कि जिन मतदाताओं को पहचान पत्र निर्गत नहीं है, वे 16 दस्तावेजों में से कोई एक पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे. छाया प्रति प्रस्तुत नहीं करने पर मतदान की अनुमति नहीं होगी. प्रशिक्षण के दौरान ट्रेनर मुकेश कुमार, उपेंद्र दुबे, संजय राम, जय गोविंद तिवारी, प्रकाश कुमार, रितेश कुमार, कमलेश बैठा, सोमेश्वर प्रसाद, ओम प्रकाश प्रसाद, पंकज कुमार श्रीवास्तव थे.