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Prayagraj News: 'होम टैक्स' वसूली को लेकर एक्शन में प्रयागराज नगर निगम, बकायेदारों को भेजा नोटिस

Updated at : 30 Nov 2021 1:46 PM (IST)
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Prayagraj News: 'होम टैक्स' वसूली को लेकर एक्शन में प्रयागराज नगर निगम, बकायेदारों को भेजा नोटिस

up news in hindi: प्रयागराज नगर निगम सीमा का विस्तार होने के बाद अब कुल आठ जोन हो गए हैं. लेकिन अभी सिर्फ सात जोन क्षेत्रों के बकाएदारों को ही नोटिस देने का निर्णय लिया गया है. गंगापार झूंसी इलाके में सर्वे कराने के बाद गृह स्वामियों से गृहकर की वसूली की जायेगी.

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प्रयागराज जिले की नगर निगम सीमा के अंतर्गत आने वाले भवन स्वामियों पर नगर निगम प्रशासन ने वर्षो से बकाया हाउस टैक्स न जमा करने पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. करीब दो सौ करोड़ रुपये बकाया हाउस टैक्स की वसूली को लेकर निगम प्रशासन ने करीब दो सौ करोड़ रुपये बकाया गृहकर वसूली के लिए कुल 45868 भवन स्वामियों को नोटिस देने की तैयारी कर रहा है. यह नोटिस बकाया गृहकर के स्वामियों को जल्द दी जायेगी.

15 दिन में नोटिस का जवाब ने देने पर होगी कारवाई- नगर निगम द्वारा बकाया गृहकर स्वामियों को नोटिस रिसीव कराने के 15 दिन के अंदर जवाब न देने पर उनसे गृह कर वसूली की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है. खाता और दुकानें सीज करने संग संपत्ति कुर्क की भी कार्रवाई की जाएगी. वहीं कुछ गृह स्वामियों में नोटिस मिलने से हड़कंप मचा हुआ है.

नगर निगम सीमा विस्तार के बाद हो गए हैं 8 जोन- गौरतलब है कि प्रयागराज नगर निगम सीमा का विस्तार होने के बाद अब कुल आठ जोन हो गए हैं. लेकिन अभी सिर्फ सात जोन क्षेत्रों के बकाएदारों को ही नोटिस देने का निर्णय लिया गया है. गंगापार झूंसी इलाके में सर्वे कराने के बाद गृह स्वामियों से गृहकर की वसूली की जायेगी. अभी जोन आठ फिलहाल छोड़ दिया गया है. जिसकी वजह प्रशासन ने जोन आठ में विकास न होना बताया है. प्रशासन का कहना है की जहां विकास कार्य नहीं हुए हैं वहां विकास कार्य हुए बगैर गृहकर वसूली पर रोक लगाई गई है.

100 हजार से ज्यादा के बकायेदारों को दी जा रही नोटिस- मिली जानकारी के मुताबिक मुख्य कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दो से पांच साल के 10 हजार से ज्यादा के बकाएदारों को नोटिस दिया जा रहा है. यदि किसी भवन स्वामी ने गृहकर चेक या नकद जमा किया है और विभाग के लेजर में इंट्री नहीं कराई है तो 15 दिन में आवेदन कर उसे ठीक करा लें. अन्यथा गृह कर वसूली के लिए खाता सीज और संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जा सकती है.

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इनपुट : एसके इलाहाबादी

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