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ICT की निष्पक्ष सुनवाई करे बांग्लादेश : अमेरिका

Updated at : 13 Nov 2015 10:25 AM (IST)
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ICT की निष्पक्ष सुनवाई करे बांग्लादेश : अमेरिका

वाशिंगटन : अमेरिका ने बांग्लादेश से कहा है कि वह पाकिस्तानी सेना और उनके सहयोगियों द्वारा 1971 में किये गये जनसंहार के संदिग्धों के खिलाफ मुकदमे और जांच के लिए अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण की ‘निष्पक्ष एवं पारदर्शी’ सुनवाई को सुनिश्चित करे. विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘अमेरिका 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम […]

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वाशिंगटन : अमेरिका ने बांग्लादेश से कहा है कि वह पाकिस्तानी सेना और उनके सहयोगियों द्वारा 1971 में किये गये जनसंहार के संदिग्धों के खिलाफ मुकदमे और जांच के लिए अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण की ‘निष्पक्ष एवं पारदर्शी’ सुनवाई को सुनिश्चित करे. विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘अमेरिका 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान अत्याचार करने वालों को न्याय के दायरे में लाने का समर्थन करता है. इसके लिए हमने अपील की है कि अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) की सुनवाई निष्पक्ष एवं पारदर्शी हो.’

अधिकारी से जब सलाउद्दीन कादेर चौधरी को दिये गये मृत्युदंड पर मानवाधिकार समूहों एवं अमेरिकी सांसदों द्वारा उठायी गयी चिंताओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ‘उन्हें उन अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुसार जवाबदेह बनाया जाना चाहिए, जिन्हें पूरा करने को लेकर बांग्लादेश ने सहमति जतायी है. इनमें ‘इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स’ शामिल हैं.’

अधिकारी ने कहा, ‘हमने रिपोर्टों देखी हैं कि बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय डिविजन सलाउद्दीन कादेर चौधरी मामले में अपने फैसले की समीक्षा करेगी.’ सीनेटर पैट्रिक लेहाय ने अमेरिका में बांग्लादेश के राजदूत को हाल में लिखे पत्र में कहा, ‘गृह युद्ध के दौरान की गयी कार्रवाई पर विचार करने के लिए युद्ध अपराध न्यायाधिकरण का इस्तेमाल एक बडी जिम्मेदारी है और इसकी विश्वसनीयता साथ ही साथ विश्व भर में इसी प्रकार के न्यायाधिकरणों की विश्वसनीयता उचित प्रक्रिया के उच्चतम मानकों पर निर्भर करती है.’

उन्होंने अपने पत्र में बांग्लादेश से अपील की कि वह राजनीतिक विपक्षी नेता चौधरी के मृत्युदंड की तामील को रोके और यह सुनिश्चित करें कि उनका विवादास्पद युद्ध अपराध न्यायाधिकरण निष्पक्षता एवं उचित प्रक्रिया के उच्चतम मानकों के तहत सुनवाई करे.

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