11.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

पाकिस्तानी संसदीय समिति हिंदू विवाह कानून को मंजूर करने में नाकाम

इस्लामाबाद: पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को अपने विवाह का पंजीकरण करा सकने के लिए अभी और इंतजार करना होगा क्योंकि आज सांसदों ने देश के प्रथम हिंदू विवाह कानून को अंतिम मंजूरी देने का फैसला 13 जुलाई तक के लिए टाल दिया. पाकिस्तान की कुल आबादी में हिंदुओं की जनसंख्या 1. 6 प्रतिशत है. […]

इस्लामाबाद: पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को अपने विवाह का पंजीकरण करा सकने के लिए अभी और इंतजार करना होगा क्योंकि आज सांसदों ने देश के प्रथम हिंदू विवाह कानून को अंतिम मंजूरी देने का फैसला 13 जुलाई तक के लिए टाल दिया.

पाकिस्तान की कुल आबादी में हिंदुओं की जनसंख्या 1. 6 प्रतिशत है. यह समुदाय 1947 में देश की स्थापना होने के बाद से एक विवाह कानून के लिए संघर्ष कर रहा है.

ऐसे किसी कानून के अभाव में पाकिस्तान में हिंदू विवाह को न तो कानूनी मान्यता मिल सकती है ना ही पंजीकरण हो सकता है. हिंदू विवाहों के पंजीकरण को औपचारिक करने के कानून पर चर्चा करने और उन्हें अंतिम रुप देने के लिए चौधरी मुहम्मद बशीर विर्क की अध्यक्षता में विधि, न्याय और मानवाधिकार मामलों पर नेशनल असेंबली की स्थायी समिति की यहां बैठक हुई.

एक अधिकारी ने बताया कि समिति ने मंजूरी 13 जुलाई तक के लिए टाल दी जब हिंदू विवाह विधेयक 2015 और हिंदू विवाह अधिनियम 2014 के आखिरी मसौदे को मंजूरी दिए जाने की उम्मीद है.

2014 के विधेयक को पिछले साल संसद में विपक्षी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के रमेश लाल और सत्तारुढ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (पीएमएल..एन) के दर्शन ने संयुक्त रुप से पेश किया था.

वहीं, एक अलग लेकिन ऐसा ही एक सरकारी विधेयक हिंदू विवाह विधेयक 2015 विधि मंत्री परवेज राशिद ने इस साल मार्च में संसद के पटल पर रखा था. ये दोनों विधेयक पाकिस्तानी हिंदुओं के विवाह के पंजीकरण के लिए नियमों को निर्धारित करेंगे.

Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel