सिंगापुर में लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में भारतीय को सजा
Updated at : 21 Jan 2015 12:00 PM (IST)
विज्ञापन

सिंगापुर: सिंगापुर में सड़क दुर्घटना में एक मलेशियाई पर्यटक की मौत के मामले में अदालत ने एक भारतीय को लापरवाही से वाहन चलाने का जिम्मेदार मानते हुए पांच वर्ष के लिए उसके वाहन चलाने पर रोक लगा दी है. परमशिवम भारती (46 वर्ष) ने लापरवाही से गाड़ी चलाने और उसकी वजह से मलेशियाई वाहन चालक […]
विज्ञापन
सिंगापुर: सिंगापुर में सड़क दुर्घटना में एक मलेशियाई पर्यटक की मौत के मामले में अदालत ने एक भारतीय को लापरवाही से वाहन चलाने का जिम्मेदार मानते हुए पांच वर्ष के लिए उसके वाहन चलाने पर रोक लगा दी है.
परमशिवम भारती (46 वर्ष) ने लापरवाही से गाड़ी चलाने और उसकी वजह से मलेशियाई वाहन चालक लिम शुंग रेन की मौत होने का गुनाह कबूल कर लिया. पिछले साल 27 जून को सिंगापुर के औद्योगिक इलाके में लॉरी चला रहा भारती अपने वाहन को एक छोटी सड़क से मुख्य मार्ग पर मोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस दौरान वह उचित सावधानी नहीं बरत पाया. उसका वाहन लिम (28 वर्ष) की कार से टकरा गया. घायल लिम ने अस्पताल में उपचार के नौ दिन बाद दम तोड़ दिया.
लिम की कार की पीछे की सीट पर बैठे लायी ली थेंग (25 वर्ष) को घायल होने के कारण एक दिन अस्पताल में रहना पड़ा. सिंगापुर के जिला न्यायाधीश जेनेट वांग ने वाहन चलाने के संदर्भ में वाहन चलाने के भारती के पिछले रिकॉर्ड पर विचार किया जो अच्छा था और साथ ही इस बात पर भी गौर किया कि उसने शुरू में ही अपना गुनाह कबूल कर लिया था.
हालांकि कार की पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति को घायल करने के आरोप का भी संज्ञान लिया गया. अदालत ने उस पर 8,500 सिंगापुरी डॉलर का जुर्माना भी लगाया है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




