अब मृत्यु के बाद पैसा निकालना आसान, नियम में दी गयी ढील
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :09 Sep 2019 5:36 AM (IST)
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पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स स्कीम में निवेश किये गये पैसे को खाताधारक की मृत्यु के बाद, नॉमिनी या कोई कानूनी वारिस नहीं होने पर, निकालने संबंधी नियमों में बदलाव किया गया है. इस बाबत विभाग ने अपने नियमों को आसान कर दिया है और इससे संबंधित अधिकारियों के अधिकारों में भी बदलाव किया है, ताकि […]
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पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स स्कीम में निवेश किये गये पैसे को खाताधारक की मृत्यु के बाद, नॉमिनी या कोई कानूनी वारिस नहीं होने पर, निकालने संबंधी नियमों में बदलाव किया गया है. इस बाबत विभाग ने अपने नियमों को आसान कर दिया है और इससे संबंधित अधिकारियों के अधिकारों में भी बदलाव किया है, ताकि अगर जमाकर्ता ने अपने जमा संबंधी दस्तावेज में अपने किसी दावेदार का जिक्र नहीं भी किया है, तो भी उसकी मौत के बाद उसके परिवार के लोग दावा कर राशि आसानी से ले सकें.
डा क विभाग ने 20 मई, 2019 को आदेश जारी कर पोस्ट ऑफिस बचत योजना में मृतक के पैसों पर दावा करने के लिए विभिन्न अधिकारियों की ताकत को बढ़ा दिया है. इस आदेश के अनुसार किसी मृतक के निवेश को उसके उत्तराधिकारी को भुगतान करने से पहले अथॉरिटी को कितना समय लेना चाहिए, यह भी बताया गया है. विभाग ने इन नियमों को तुरंत लागू भी कर दिया है.
पीपीएफ और सीनियर सिटीजन योजना पर भी है लागू : 29 अगस्त 2019 को जोड़े गये प्रावधानों के अनुसार आवेदक की मृत्यु के बाद जमा राशि प्राप्त करने संबंधी नये परिवर्तित नियम (नॉमिनी घोषित न हो और न ही कोई कानूनी सबूत हो) पीपीएफ और सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम पर भी लागू हो गया है.
नये नियम से ये फायदे
खाताधारक की मृत्यु के बाद नॉमिनी नहीं हो, तो अथॉरिटी अपनी लिमिट के आधार पर बिना कोई लीगल सबूत के ही दावे को स्वीकृत कर सकती हैं. सक्षम अथॉरिटीज व्यक्ति की मौत के छह महीने बाद, बिना किसी कानूनी सबूत के पैसे के दावे को स्वीकार कर भुगतान कर सकता है.
किसी अधिकारी को दावा भुगतान का कितना दिया गया पावर
टाइम स्केल डिपार्टमेंटल सब पोस्टमास्टर्स Rs 5,000 तक के दावे स्वीकार कर सकते हैं.
लोअर सिलेक्शन ग्रेड/पीएम ग्रेड-1 में सब पोस्टमास्टर्स Rs 10,000 तक के दावे स्वीकार कर सकते हैं.
हायर सिलेक्शन ग्रेड / पीएम ग्रेड-II और III में सब-पोस्टमास्टर्स/डेप्युटी पोस्टमास्टर्स/पोस्टमास्टर्स Rs 25,000 तक के दावे स्वीकार कर सकते हैं.
डेप्युटी/सीनियर/डेप्युटी चीफ पोस्टमास्टर्स/ सुपरिटेंडेंट/ डेप्युटी सुपरिटेंडेंट (गैजेटेड ग्रुप-बी) एक लाख तक के दावे स्वीकार कर सकते हैं.
जीपीओ/हेड ऑफिस में चीफ पोस्टमास्टर्स, पोस्ट ऑफिस के सीनियर सुपरिंटेंडेंट्स (गैजेटेड ग्रुप-ए) ढाई लाख रुपये तक के दावे स्वीकार कर सकते हैं.
डायरेक्टर हेड क्वार्टर/रीजनल डायरेक्टर्स/डायरेक्टर 3,75,000 रुपये तक के दावे स्वीकार कर सकते हैं.
चीफ पोस्टमास्टर्स जनरल/पोस्टमास्टर्स जनरल 5,00,000 रुपये तक के दावे स्वीकार कर सकते हैं.
यह सुविधा कोर बैंकिंग सुविधा और गैर कोर बैंकिंग सुविधा वाले सभी पोस्ट ऑफिस में लागू की गयी है.
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