सुप्रीम कोर्ट का आदेश, मजदूरों से ट्रेन या बस का नहीं लिया जाये किराया
Updated at : 28 May 2020 8:00 PM (IST)
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देश में जारी कोरोना संकट के कारण लॉकडाउन है. लॉकडाउन में बड़ी संख्या में मजदूरों के घर लौटने का सिलसिला जारी है. इसी बीच गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में प्रवासी मजदूरों के मसले पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अब तक की स्थिति को रखा. खास बात यह रही कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजदूरों से ट्रेन या बस का कोई किराया नहीं लिया जाए. मजदूरों का किराया राज्य सरकारें दें.
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