सुप्रीम कोर्ट का आदेश, मजदूरों से ट्रेन या बस का नहीं लिया जाये किराया

Published by : Abhishek kumar Updated At : 28 May 2020 8:00 PM

विज्ञापन

सुप्रीम कोर्ट का आदेश, मजदूरों से ट्रेन या बस का नहीं लिया जाये किराया

देश में जारी कोरोना संकट के कारण लॉकडाउन है. लॉकडाउन में बड़ी संख्या में मजदूरों के घर लौटने का सिलसिला जारी है. इसी बीच गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में प्रवासी मजदूरों के मसले पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अब तक की स्थिति को रखा. खास बात यह रही कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजदूरों से ट्रेन या बस का कोई किराया नहीं लिया जाए. मजदूरों का किराया राज्य सरकारें दें.

विज्ञापन

देश में जारी कोरोना संकट के कारण लॉकडाउन है. लॉकडाउन में बड़ी संख्या में मजदूरों के घर लौटने का सिलसिला जारी है. इसी बीच गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में प्रवासी मजदूरों के मसले पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अब तक की स्थिति को रखा. खास बात यह रही  कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजदूरों से ट्रेन या बस का कोई किराया नहीं लिया जाए. मजदूरों का किराया राज्य की सरकारें दें.

विज्ञापन
Abhishek Kumar

लेखक के बारे में

By Abhishek Kumar

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola