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पत्नी को पीटना अपराध नहीं

अफगानिस्तान में ‘काला कानून’ एक ओर भारत सहित दुनिया भर में महिलाएं अपनी सुरक्षा और सम्मान के लिए संघर्ष कर रही हैं और अधिकांश सरकारें उनकी मांगों को मान भी रही हैं, वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान की सरकार ने वहां के कानूनों में कुछ हैरत भरे बदलाव किये हैं. अफगानिस्तान के नये कानून के मुताबिक, […]

अफगानिस्तान में ‘काला कानून’

एक ओर भारत सहित दुनिया भर में महिलाएं अपनी सुरक्षा और सम्मान के लिए संघर्ष कर रही हैं और अधिकांश सरकारें उनकी मांगों को मान भी रही हैं, वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान की सरकार ने वहां के कानूनों में कुछ हैरत भरे बदलाव किये हैं. अफगानिस्तान के नये कानून के मुताबिक, पत्नी को मारना-पीटना अब जुर्म नहीं होगा. गार्जियन अखबार के मुताबिक, कानून में बदलाव कर घरेलू हिंसा को जुर्म के दायरे से बाहर कर दिया गया है. इससे अफगानिस्तान में ऑनर किलिंग को भी एक तरह से मंजूरी मिल गयी है.

अफगानिस्तान की संसद ने कानून में यह संशोधन मंजूर कर लिये हैं, इस पर अब बस राष्ट्रपति हामिद करजई के हस्ताक्षर होने बाकी हैं. नया कानून महिलाओं के लिए काला कानून साबित होगा. यह पुरुषों को अपनी पत्नियों, बच्चों और बहनों को पीटने की खुली छूट देता है. अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए काम करनेवाले संगठन इससे बेहद निराश हैं. विमेन फॉर अफनानिस्तान विमेन की डायरेक्टर मनीजा नादेरी ने इसे हास्यास्पद बताया है. उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले कभी भी सामने नहीं आ पायेंगे.

गौरतलब है कि अफगानिस्तान में अगस्त 2009 में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के निवारण के लिए कानून बना था. इसमें बाल विवाह, महिलाओं की खरीद-फरोख्त व महिलाओं के खिलाफ दूसरी तरह की हिंसा को अपराध घोषित किया था. लेकिन ताजा संशोधनों ने इस कानून को काफी कमजोर बना दिया है.

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