बंग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के खिलाफ अरेस्ट वारंट
Updated at : 25 Feb 2015 1:19 PM (IST)
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ढाका: बंग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के खिलाफ ढाका की अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. बुधवार को जिया के खिलाफ यह वारंट दो भ्रष्टाचार के मामले में लगातार चौथी बार अदालत में ना पेश होने के बाद जारी किया गया है. इस मामले में जिया के साथ दो अन्य लोगों की जमानत […]
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ढाका: बंग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के खिलाफ ढाका की अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. बुधवार को जिया के खिलाफ यह वारंट दो भ्रष्टाचार के मामले में लगातार चौथी बार अदालत में ना पेश होने के बाद जारी किया गया है. इस मामले में जिया के साथ दो अन्य लोगों की जमानत याचिका खारिज कर दी गयी है जिसमें मगूरा के सांसद काजी सलीम उल हक और बिजनेसमैन सरफुद्दीन अहमद हैं.
भ्रष्टाचार निरोधक आयोग (एसीसी) द्वारा दायर मामले में न्ययाधीश अबु अहमद जमामदार ने खालिदा जिया के वकील की तरफ से जमानत की याचिका खारिज करने के बाद यह फैसला लिया है. राजधानी ढाका की अदालत में आज यह अस्थायी निर्णय जारी किया है.
बंग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष खालिदा जिया के वकील ने अदालत से जिया की तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए जमानत की पेशकश की थी. उसने देश में हो रहे राजनीतिक अस्थिरता के मदृदेनजर खालिदा जिया की सुरक्षा पर भी सवाल उठाया, लेकिन अदालत ने जिया की जमानत याचिका खारिज कर उन्हें खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है.लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं की गयी है कि खालिदा की गिरफ्तारी कब होगी. अदालत को निर्णय पहले पुलिस स्टेशन भेजा जाएगा जहां मुकदमा दायर किया गया है.
खालिदा जिया पर अवैध रूप निधि का उपयोग करके उनके दिवंगत पति और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के नाम पर दान के लिए भूमि खरीदने का आरोप लगाया लगाया गया है.उनके वकील ने दान के लिए जिया पर गैर कानूनी रूप से दान में 1 लाख डॉलर इकट्ठा करने के आरोपों को खारिज कर दिया है. खालिदा जिया का कहना है कि उनपर लगे ये आरोप बेबुनियाद हैं और ये राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं.
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