दो एफबीआई एजेंट व एक पुलिस अधिकारी को गोली मारने वाले संदिग्ध युवक की मौत

Updated at : 27 Nov 2014 1:21 PM (IST)
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दो एफबीआई एजेंट व एक पुलिस अधिकारी को गोली मारने वाले संदिग्ध युवक की मौत

यूनिवर्सिटी सिटी (अमेरिका) : अपनी मां की गोली मारकर हत्या करने वाले और एक पुलिस अधिकारी एवं दो एफबीआई एजेंटों को घायल करने वाले व्यक्ति की मौत हो गयी है. पुलिस डिटेक्टिव सार्जेंट फेड्रिक लेमन्स ने बताया कि 33 वर्षीय मेजर वाशिंगटन की मौत कल उस समय हो गयी, जब पुलिस को उस घर में […]

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यूनिवर्सिटी सिटी (अमेरिका) : अपनी मां की गोली मारकर हत्या करने वाले और एक पुलिस अधिकारी एवं दो एफबीआई एजेंटों को घायल करने वाले व्यक्ति की मौत हो गयी है. पुलिस डिटेक्टिव सार्जेंट फेड्रिक लेमन्स ने बताया कि 33 वर्षीय मेजर वाशिंगटन की मौत कल उस समय हो गयी, जब पुलिस को उस घर में बुलाया गया, जहां वह छिपा था.

लेमन्स ने यह बताने से इंकार कर दिया कि वाशिंगटन की मौत कैसे हुई. पुलिस का कहना है कि वाशिंगटन सोमवार रात अपनी 55 वर्षीय मां डोना वाशिंगटन के घर में जबरन घुसा और फिर उसकी हत्या कर दी. उसने वहां पहुंचे पुलिस अधिकारी को सीने में गोली मार दी. जेड. होल्जर नामक यह पुलिस अधिकारी अस्पताल में भर्ती है, जहां उसकी हालत गंभीर लेकिन स्थिर बनी हुई है.

इसके बाद गुप्तचरों को यह सूचना मिली थी कि वाशिंगटन एक अलग घर में छिपा हो सकता है. इसके बाद वे कल रात तीन बजे (स्थानीय समयानुसार) वहां पहुंचे. लेमन्स ने कहा कि कल अंदर अकेले बंद वाशिंगटन को घेर लिया गया. एफबीआई की प्रवक्ता रेबेका वू ने कहा कि तकनीकी सहायता उपलब्ध करा रहे एफबीआई के दो एजेंटों को गोली लग गयी.

एक एजेंट को टांग में और दूसरे को कंधे में गोली लगी है. लेमन्स ने कहा कि वाशिंगटन घर के अंदर मृत पाया गया था. सेंट लुई पुलिस की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार, वाशिंगटन को वर्ष 2011 के एक मामले में जेल से रिहा किया गया था. यह मामला उस समय शुरू हुआ था, जब उसने अपनी मां के घर में एक संबंधी को धमकी दी थी.

वाशिंगटन ने घर आए अधिकारियों पर बंदूक तान दी थी और पुलिस ने तब उस पर गोली चलाई थी, उस दौरान उसे आई चोटों की जानकारी उपलब्ध नहीं है. वाशिंगटन ने दो मामलों, कानून प्रवर्तन अधिकारी पर हमला करने और सशस्त्र आपराधिक कार्रवाई में गुनाह कबूला था और उसे सात साल कैद की सजा दी गयी थी.

वाशिंगटन को वर्ष 2003 में नशीले पदार्थ रखने, हिरासत से भागने, एक कानून-प्रवर्तन अधिकारी पर हमला करने और गिरफ्तारी का विरोध करने का दोषी पाया गया था.

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