पेशावर हार्इकोर्ट ने इमरान खान सरकार को दिया आदेश, कहा- एक महीने के अंदर भारतीय कैदी भेजा जाये वापस

इस्लामाबाद/पेशावर : पाकिस्तान की एक उच्चतर अदालत ने इमरान खान सरकार को 15 दिसंबर को तीन साल की कैद की सजा पूरी करने जा रहे भारतीय कैदी हामिद निहाल अंसारी को वापस भेजने की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए एक महीने का समय दिया है. मुंबई निवासी अंसारी (33) पेशावर केंद्रीय जेल में है. उसे […]
इस्लामाबाद/पेशावर : पाकिस्तान की एक उच्चतर अदालत ने इमरान खान सरकार को 15 दिसंबर को तीन साल की कैद की सजा पूरी करने जा रहे भारतीय कैदी हामिद निहाल अंसारी को वापस भेजने की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए एक महीने का समय दिया है. मुंबई निवासी अंसारी (33) पेशावर केंद्रीय जेल में है. उसे सैन्य अदालत ने फर्जी पाकिस्तानी पहचान पत्र रखने को लेकर 15 दिसंबर, 2015 को तीन साल कैद की सजा सुनायी थी. उसे अफगानिस्तान से पाकिस्तान में अवैध रूप से घुसने पर 2012 में गिरफ्तार किया गया था. वह कथित रूप से एक लड़की से मिलने के लिए पाकिस्तान गया था, जिससे उसकी ऑनलाइन दोस्ती हुई थी.
इसे भी पढ़ें : पाकिस्तान में आतंकवादियों से अधिक लोगों की जान ले रहा स्माॅग
पेशावर हार्इकोर्ट की जज जस्टिस रूहुल अमीन और जस्टिस कलंदर अली खान की पीठ नेअंसारी की अपील पर यह फैसला दिया. याचिका में कहा गया था कि संघीय सरकार ने अंसारी की रिहाई के लिए कोई कदम नहीं उठाया है. अंसारी के वकील काजी मोहम्मद अनवर ने कहा कि उनके मुवक्किल की सजा 15 दिसंबर को खत्म होगी और उन्हें 16 दिसंबर को रिहा कर दिया जाना चाहिए. अनवर ने पीठ को बताया कि भारतीय नागरिक की जेल की सजा दो दिन में पूरी होने वाली है, लेकिन गृह मंत्रालय और जेल अधिकारी दोनों उसकी रिहाई और उसे भारत वापस भेजने के मामले पर चुप हैं.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




