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भारतीय नागरिक को वापस भेजने पर पाकिस्तान सरकार को कोर्ट ने दिया यह निर्देश

इस्लामाबाद/पेशावर : पाकिस्तान की एक उच्चतर अदालत ने संघीय सरकार को 15 दिसंबर को तीन साल की कैद की सजा पूरी करने जा रहे भारतीय कैदी हामिद निहाल अंसारी को वापस भेजने की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए एक महीने का समय दिया है. मुंबई निवासी अंसारी (33) पेशावर केंद्रीय जेल में बंद है. उसे […]

इस्लामाबाद/पेशावर : पाकिस्तान की एक उच्चतर अदालत ने संघीय सरकार को 15 दिसंबर को तीन साल की कैद की सजा पूरी करने जा रहे भारतीय कैदी हामिद निहाल अंसारी को वापस भेजने की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए एक महीने का समय दिया है. मुंबई निवासी अंसारी (33) पेशावर केंद्रीय जेल में बंद है.

उसे सैन्य अदालत ने फर्जी पाकिस्तानी पहचान पत्र रखने को लेकर 15 दिसंबर, 2015 को तीन साल कैद की सजा सुनायी थी. उसे अफगानिस्तान से पाकिस्तान में अवैध रूप से घुसने पर वर्ष 2012 में गिरफ्तार किया गया था. वह कथित रूप से एक लड़की से मिलने के लिए पाकिस्तान गया था, जिससे उसकी ऑनलाइन दोस्ती हुई थी.

पेशावर हाइकोर्ट की न्यायमूर्ति रूहुल अमीन और न्यायमूर्ति कलंदर अली खान की पीठ ने बृहस्पतिवार को अंसारी की अपील पर यह फैसला दिया. याचिका में कहा गया था कि संघीय सरकार ने अंसारी की रिहाई के लिए कोई कदम नहीं उठाया है.

अंसारी के वकील काजी मोहम्मद अनवर ने कहा कि उनके मुवक्किल की सजा 15 दिसंबर को खत्म होगी और उन्हें 16 दिसंबर को रिहा कर दिया जाना चाहिए. अनवर ने पीठ को बताया कि भारतीय नागरिक की जेल की सजा दो दिन में पूरी होने वाली है, लेकिन गृह मंत्रालय और जेल अधिकारी दोनों उसकी रिहाई और उसे भारत वापस भेजने के मामले पर चुप हैं.

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