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ब्रिटेन में सभी जोड़ों को होगी कानूनी रूप से लिव-इन में रहने की अनुमति

लंदन : ब्रिटिश सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह कानून में बदलाव कर सभी जोड़ों के लिए कानूनी तौर पर लिव-इन संबंधों में रहने की अनुमति देगा. मौजूदा कानून के तहत ब्रिटेन में सिर्फ समलैंगिक जोड़ों को लिव-इन संबंधों में रहने की अनुमति है. प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने बर्मिंघम में चल रहे कंजरवेटिव पार्टी […]

लंदन : ब्रिटिश सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह कानून में बदलाव कर सभी जोड़ों के लिए कानूनी तौर पर लिव-इन संबंधों में रहने की अनुमति देगा. मौजूदा कानून के तहत ब्रिटेन में सिर्फ समलैंगिक जोड़ों को लिव-इन संबंधों में रहने की अनुमति है.

प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने बर्मिंघम में चल रहे कंजरवेटिव पार्टी के सम्मेलन के दौरान एक बयान में कहा कि वह महिला और पुरुष जोड़ियों के साथ होनेवाले भेदभाव को समाप्त करेंगी. उन्होंने कहा, कानून में बदलाव होने से ऐसे पुरुष-महिला जोड़ों को लाभ मिलेगा जो एक दूसरे के प्रति समर्पण तो करना चाहते हैं, लेकिन विवाह के बंधन में नहीं बंधना चाहते. इस कदम के जरिये ऐसे जोड़ों को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, जबकि उनके परिवारों को कर तथा उत्तराधिकार के मामले में आसानी होगी. गौरतलब है कि ब्रिटेन की अदालत ने भी ऐसे जोड़ों के लिव-इन संबंध को कानूनी दर्जा देने के पक्ष में फैसला दिया है.

Prabhat Khabar Digital Desk
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