ePaper

ब्रिटेन में सभी जोड़ों को होगी कानूनी रूप से लिव-इन में रहने की अनुमति

Updated at : 02 Oct 2018 10:07 PM (IST)
विज्ञापन
ब्रिटेन में सभी जोड़ों को होगी कानूनी रूप से लिव-इन में रहने की अनुमति

लंदन : ब्रिटिश सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह कानून में बदलाव कर सभी जोड़ों के लिए कानूनी तौर पर लिव-इन संबंधों में रहने की अनुमति देगा. मौजूदा कानून के तहत ब्रिटेन में सिर्फ समलैंगिक जोड़ों को लिव-इन संबंधों में रहने की अनुमति है. प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने बर्मिंघम में चल रहे कंजरवेटिव पार्टी […]

विज्ञापन

लंदन : ब्रिटिश सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह कानून में बदलाव कर सभी जोड़ों के लिए कानूनी तौर पर लिव-इन संबंधों में रहने की अनुमति देगा. मौजूदा कानून के तहत ब्रिटेन में सिर्फ समलैंगिक जोड़ों को लिव-इन संबंधों में रहने की अनुमति है.

प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने बर्मिंघम में चल रहे कंजरवेटिव पार्टी के सम्मेलन के दौरान एक बयान में कहा कि वह महिला और पुरुष जोड़ियों के साथ होनेवाले भेदभाव को समाप्त करेंगी. उन्होंने कहा, कानून में बदलाव होने से ऐसे पुरुष-महिला जोड़ों को लाभ मिलेगा जो एक दूसरे के प्रति समर्पण तो करना चाहते हैं, लेकिन विवाह के बंधन में नहीं बंधना चाहते. इस कदम के जरिये ऐसे जोड़ों को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, जबकि उनके परिवारों को कर तथा उत्तराधिकार के मामले में आसानी होगी. गौरतलब है कि ब्रिटेन की अदालत ने भी ऐसे जोड़ों के लिव-इन संबंध को कानूनी दर्जा देने के पक्ष में फैसला दिया है.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Tags

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola