मुंबई आतंकवादी हमले पर बयान देने को लेकर लाहौर हाइकोर्ट ने शरीफ को किया तलब

Updated at : 24 Sep 2018 5:39 PM (IST)
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मुंबई आतंकवादी हमले पर बयान देने को लेकर लाहौर हाइकोर्ट ने शरीफ को किया तलब

लाहौर : लाहौर उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को आठ अक्तूबर को अदालत के समक्ष उपस्थित होने के लिए तलब किया. याचिका में पूर्व प्रधानमंत्री पर इस बात का दावा करने के लिए कार्रवाई की मांग की गयी है कि 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले […]

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लाहौर : लाहौर उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को आठ अक्तूबर को अदालत के समक्ष उपस्थित होने के लिए तलब किया. याचिका में पूर्व प्रधानमंत्री पर इस बात का दावा करने के लिए कार्रवाई की मांग की गयी है कि 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले में संलिप्त लोग पाकिस्तान के थे.

शरीफ ने मई में ‘डॉन’ को दिये साक्षात्कार में पहली बार सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया था कि पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं और राज्येतर तत्वों को सीमा पार करने और मुंबई में लोगों की हत्या करने की अनुमति दिये जाने पर सवाल खड़े किये थे. साक्षात्कार में उन्होंने मुंबई आतंकवादी हमले की सुनवाई में विलंब की भी आलोचना की थी. न्यायमूर्ति सैयद मजहर अली अकबर नकवी की अध्यक्षता में लाहौर उच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने डॉन के पत्रकार सीरिल अलमीडा को गैर जमानती वारंट जारी किया और उनका नाम एक्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने के आदेश दिये.

अदालत के एक अधिकारी ने संवाददाताओं से कहा, न्यायमूर्ति नकवी ने अलमीडा के अदालत में पेश नहीं होने पर नाखुशी जतायी और पंजाब पुलिस के उप महानिरीक्षक को निर्देश दिया कि सुनवाई की अगली तारीख (आठ अक्तूबर) को उन्हें अदालत में पेश करें. न्यायाधीश ने शरीफ को आठ अक्तूबर को समन करने से पहले भी शरीफ के वकील नासिर भुट्टा से पूछा कि क्यों उनके मुवक्किल सोमवार को अदालत के समक्ष पेश नहीं हुए.

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