15 साल तक गुफ़ा में क़ैद रखकर करता रहा बलात्कार

Updated at : 09 Aug 2018 9:13 AM (IST)
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15 साल तक गुफ़ा में क़ैद रखकर करता रहा बलात्कार

इंडोनेशिया में एक बुजुर्ग व्यक्ति के 15 साल तक एक युवती को गुफ़ा में क़ैद रखकर उसका यौन शोषण करने का मामला सामने आया है. पुलिस ने इस सिलसिले में जिस शख्स को गिरफ़्तार किया है उसकी उम्र 83 साल है. कहा जा रहा है कि 15 साल पहले जब उसने युवती को अगवा किया […]

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इंडोनेशिया में एक बुजुर्ग व्यक्ति के 15 साल तक एक युवती को गुफ़ा में क़ैद रखकर उसका यौन शोषण करने का मामला सामने आया है.

पुलिस ने इस सिलसिले में जिस शख्स को गिरफ़्तार किया है उसकी उम्र 83 साल है. कहा जा रहा है कि 15 साल पहले जब उसने युवती को अगवा किया था तब लड़की महज 13 साल की थी.

इस बुजुर्ग व्यक्ति ने खुद में एक युवक की आत्मा का प्रवेश होने का दावा करते हुए तकरीबन 15 सालों तक लड़की का यौन शोषण किया.

पुलिस के मुताबिक महिला को रविवार को मध्य सुलावेसी प्रांत के गालुम्पांग इलाके से बचाया गया है. इस महिला को एक गुफ़ा में रखा गया था.

पुलिस ने गुफ़ा की जो तस्वीरें दिखाई हैं, उसमें गुफ़ा के अंदर कुछ फर्नीचर दिखाई दे रहा है और ये गुफ़ा अभियुक्त के घर के पास है.

जिन का नाम लेकर डराता था

तोलितोली पुलिस के प्रमुख एम इक़बाल अलकुदुसी ने बताया कि अभियुक्त तब से युवती का रेप कर रहा है, जब वो महज 13 साल की थी. रात के वक्त महिला को वह अपने घर ले आता था, लेकिन दिन के वक्त उसे गुफ़ा नुमा क़ैदखाने में रखा जाता था.

पुलिस के मुताबिक अभियुक्त ने 15 साल पहले लड़की को उसके बॉयफ्रेंड की तस्वीर दिखाई और झांसा दिया कि लड़के की आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर गई है.

जकार्ता पोस्ट ने एक स्थानीय व्यक्ति सुजेंग के हवाले से कहा है,"ऐसा लगता है कि पीड़िता का ब्रेनवॉश किया गया. पीड़िता वहाँ से भाग न सके और किसी और से मिल न सके, इसके लिए उसे लगातार डराया गया कि एक जिन उस पर लगातार नज़र रख रहा है."

पुलिस प्रमुख ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि पीड़िता ने बताया कि साल 2003 से ही ‘जिन अमरीन’ उसके साथ यौन संबंध बना रहा था.

पुलिस का कहना है कि उन्हें अगवा हुई युवती के बारे में तब पता चला जब पीड़िता की बहन ने पड़ोसियों को जानकारी दी कि वो आस-पास ही कहीं हैं. पीड़िता की बहन की शादी अभियुक्त के बेटे से हुई थी और अभियुक्त ने पीड़िता के घर वालों से झूठ कहा था कि पीड़िता काम करने के लिए जकार्ता चली गई है.

अभियुक्त के ख़िलाफ़ बाल सुरक्षा कानून के तहत केस दर्ज किया गया. आरोप साबित होने पर अभियुक्त को 15 साल की सजा हो सकती है.

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