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सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल का पलड़ा भारी, कोर्ट ने कहा दिल्‍ली में कोई बॉस नहीं

Updated at : 04 Jul 2018 4:47 PM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल का पलड़ा भारी, कोर्ट ने कहा दिल्‍ली में कोई बॉस नहीं

undefined The Supreme Court declares its verdict on who is the administrative head of Delhi. The Supreme Court gives more power to Arvind Kejriwal-led Aam Aadmi Party in Delhi. The Supreme Court limits L-G Anil Baijal’s role. दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के अधिकार विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ फैसला […]

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The Supreme Court declares its verdict on who is the administrative head of Delhi. The Supreme Court gives more power to Arvind Kejriwal-led Aam Aadmi Party in Delhi. The Supreme Court limits L-G Anil Baijal’s role. दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के अधिकार विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ फैसला पढ़ रही है | चीफ जस्टिस ने कहा उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार के काम में बाधा नहीं डालनी चाहिए एलजी की सहमति अनिवार्य नहीं है|उन्होंने ये भी कहा की दिल्ली में बॉस कोई नहीं |

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