इस्लामाबाद : पनामा पेपर्स घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में अदालत के सामने पेश न होने पर पाकिस्तान की एक अदालत ने बुधवार को वित्त मंत्री इसहाक डार के खिलाफ जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और पुलिस को आदेश दिया है कि उन्हें 25 सितंबर को अदालत के समक्ष पेश करे.
भ्रष्टाचार-विरोधी प्रहरी संस्था राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) द्वारा अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनके बच्चों और डार के खिलाफ दर्ज कराये गये जालसाजी के मामलों की सुनवाई कर रही जवाबदेही अदालत ने आठ सितंबर को 67 वर्षीय मंत्री की गैरमौजूदगी पर रोष जताया था. डार के प्रोटोकोल अधिकारी उनकी ओर से पेश हुए और अदालत को सूचित किया कि मंत्री देश से बाहर थे और लौटने पर अदालत के सामने पेश होंगे. बहरहाल, वह डार के देश लौटने की कोई नियत तारीख नहीं बता पाये. डार पर आय से अतिरिक्त संपत्ति रखने का आरोप है.
एनएबी के अधिवक्ता सरदार मुजफ्फर ने अदालत से गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आग्रह किया. अदालत ने उसे स्वीकार कर लिया. न्यायाधीश मोहम्मद बशीर ने पुलिस को डार को गिरफ्तार करने और 25 सितंबर को होनेवाली अगली सुनवाई पर पेश करने के निर्देश दिए हैं. बहरहाल, डार दस लाख रुपये की जमानत जमा कर गिरफ्तारी से बच सकते हैं. न्यायाधीश ने 25 सितंबर को डार के पेश नहीं होने पर गैर-जमानती वारंट जारी करने की चेतावनी दी है. पनामा पेपर्स मामले में पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने शरीफ को प्रधानमंत्री पत्र के लिए अयोग्य ठहराया था. अदालत, 67 वर्षीय शरीफ, उनकी बेटी मरियम, बेटे हुसैन और हसन, दामाद मुहम्मद सफदर और डार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों का सुनवाई कर रही है. उच्चतम न्यायालय के मुताबिक, जवाबदेही न्यायाधीश को छह महीने के भीतर मामले पर फैसला देना है.