Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले पर आज आएगा कोर्ट का फैसला, बनारस में धारा-144 लागू
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 12 Sep 2022 7:11 AM
Gyanvapi-Shringar Gauri Case वहीं फैसला आने से पहले वाराणसी का प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है. रविवार को हुई बैठक में सभी धर्मगुरुओं एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं.
Gyanvapi-Sringar Gauri Case: ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में वाराणसी के जिला अदालत में मई से शुरू हुए मामले में 12 सितंबर को फैसला आने वाला है. आज यानि सोमवार को आने वाले इस फैसले का इंतजार सभी को है. बता दें कि ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन के मामले में जिला अदालत ये फैसला आएगा। जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मुकदमे की पोषणीयता यानी मुकदमा चलने योग्य है या नहीं, इस बात पर फैसला सुनाएगी.
ज्ञानवापी केस में फैसला आने से पहले वाराणसी का प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है. रविवार को हुई बैठक में सभी धर्मगुरुओं एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं. पूरे कमिश्नरेट एरिया में धारा-144 भी लागू कर दी गई है. इसी के साथ संवेदनशील इलाकों में एरिया डॉमिनेशन के तहत फ्लैग मार्च एवं फुट पेट्रोलिंग के निर्देश दिए गए हैं.
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बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे अलग-अलग कोर्ट में लंबित हैं. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला जज की अदालत में श्रृंगार गौरी मामले में 24 अगस्त को सभी पक्षों की तरह से बहस पूरी कर ली गई थी और जिला जज ने 12 सितंबर तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था. वहीं इस मामले में जिला अदालत के बाद ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर का सर्वे किया गया था. इसी सर्वे के बाद मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग के होने का दावा किया गया. वहीं मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया. इस मामले में विवाद इतना बढ़ गया कि सर्वे के खिलाफ अंजुमन इंतेजामिया कमेटी सुप्रीम कोर्ट चली गई.
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