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स्कूल बंक कर पार्क और मॉल की सैर करने वाले स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगी एंट्री, बाल अधिकार आयोग का आदेश जारी

Updated at : 28 Jul 2022 2:44 PM (IST)
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स्कूल बंक कर पार्क और मॉल की सैर करने वाले स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगी एंट्री, बाल अधिकार आयोग का आदेश जारी

New Delhi: Students wearing face masks walk near Anand Vihar railway station, amid coronavirus pandemic, in New Delhi, Saturday, April 3, 2021. (PTI Photo/Arun Sharma)(PTI04_03_2021_000074B)

उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से सभी जिलाधिकारियों को एक आदेश जारी किया गया है. इसके तहत विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर विद्यालय समय में किसी भी छात्र-छात्रा को स्कूल यूनिफॉर्म में प्रवेश नहीं देने के लिये कहा गया है.

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UP Education News: यूपी में अब क्लास बंक कर पार्क और मॉल की सैर करने वाले स्टूडेंट्स पर पाबंदी लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है. उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से सभी जिलाधिकारियों को एक आदेश जारी किया गया है. इसके तहत विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर विद्यालय समय में किसी भी छात्र-छात्रा को स्कूल यूनिफॉर्म में प्रवेश नहीं देने के लिये कहा गया है. क्लास बंक करने वाले छात्र-छात्राओं और अप्रिय घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए यह आदेश जारी किया गया है.

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उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों से कहा गया है कि आयोग के संज्ञान में आया है कि विद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्रा स्कूल के समय में सार्वजनिक स्थानों जैसे पार्क, मॉल, रेस्टोरेंट आदि में जाकर समय व्यतीत करते हैं. ऐसी पररिस्थिति में अप्रिय घटना होने की संभावना बन जाती है. इसी वजह से सभी जिलाधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि अपने जनपद के समस्त सार्वजनिक स्थानों पर स्कूल टाइम में स्टूडेंट्स का यूनिफॉर्म में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जाए. उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर इस आदेश पर कार्यवाही कर रिपोर्ट मुहैया कराने का आदेश जारी किया गया है.

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