यूपी चुनाव के एग्जिट पोल पर 10 फरवरी से 7 मार्च तक लगी रोक, निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 29 Jan 2022 8:16 PM
UP Assembly Election 2022: यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लिया है. चुनाव से सम्बन्धित एग्जिट पोल पर 10 फरवरी से 7 मार्च तक रोक लगा दी गई है.
UP Assembly Election 2022: उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च तक विधानसभा चुनाव से सम्बन्धित एग्जिट पोल के प्रकाशन और प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दो वर्ष तक का कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा. यह आदेश निर्वाचन आयोग की तरफ से लिया गया है.
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रदेश में 10 फरवरी गुरुवार की सुबह 7ः00 बजे से सात मार्च सोमवार को शाम 06ः30 बजे तक के बीच की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करना तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करना प्रतिबंधित होगा.
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मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (संक्षेप में आरपी अधिनियम, 1951) की धारा 126क में यह निर्दिष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का, ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति से प्रसार नहीं करेगा. उन्होंने बताया कि ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, उसे दो वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से या दोनों से, दंडित किया जा सकेगा.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इसके अतिरिक्त, यह भी निर्देश दिये गये हैं कि साधारण निर्वाचनों के संबद्ध मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या अन्य किसी मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध होगा.
Posted By: Achyut Kumar
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