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West Bengal News : जमीन कब्जा मामले में पंचायत ने मृत दादा को गवाह के रूप में पेश करने का सुनाया फरमान

Kolkata News in Hindi : तृणमूल कांग्रेस द्वारा संचालित ग्राम पंचायत कालिकापुर का मामला,पीड़ित परिवार ने सुरक्षा की मांग करते हुए हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. ग्राम पंचायत प्रधान माधव चंद्र मंडल ने मृत दादा को गवाह के रूप में लाने का फरमान सुनाया है.

कोलकाता : तृणमूल कांग्रेस द्वारा संचालित ग्राम पंचायत प्रधान पर जबरन जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए कलकत्ता हाइकोर्ट में याचिका दायर की गयी है. पीड़ित परिवार ने सुरक्षा की मांग करते हुए हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

गौरतलब है कि महानगर के पास सटे कालिकापुर एक नंबर ग्राम पंचायत के प्रधान के खिलाफ अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है. आरोप है कि ग्राम पंचायत प्रधान माधव चंद्र मंडल ने मृत दादा को गवाह के रूप में लाने का फरमान सुनाया है.

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जानकारी के अनुसार, भास्कर चक्रवर्ती ने 1982 में कालिकापुर ग्राम पंचायत में जमीन खरीदी थी. भास्कर की मौत के बाद उनकी पत्नी आभा चक्रवर्ती ने सभी चल व अचल संपत्ति अपने एक मात्र पोते प्रतीप चक्रवर्ती के नाम पर करते हुए वसीहतनामा बनाया. प्रतीप चक्रवर्ती के वकील आशीष कुमार चौधरी ने बताया कि गत दो फरवरी 2021 को कालिकापुर एक नंबर ग्राम पंचायत प्रधान माधव चंद्र मंडल कुछ लोगों के साथ प्रतीप चक्रवर्ती की जमीन पर जबरन कब्जा कर वहां स्वनिर्भर समूह के प्रशिक्षण शिविर की स्थापना की घोषणा करते हुए वहां साइन बोर्ड लगा दिया.

प्रतीप चक्रवर्ती ने जब इसका विरोध किया तो उन्हें धमकियां दी गयीं. इसके बाद उन्हाेंने आरोपियों के खिलाफ सोनारपुर थाने में मामला भी किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. अब पीड़ित ने हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

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Posted By – Aditi Singh

Prabhat Khabar Digital Desk
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