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Varanasi News: Aadhar Card से लिंक होगा मतदाता सूची, 1 अगस्त से घर-घर चलेगा अभियान

Varanasi News: जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि नए मतदाता जिनकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है उन्हें मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए फार्म 6 भरना होगा, वह यह फार्म भरते समय ही अपना आधार नंबर उसमें अंकित कर देंगे.

Varanasi News: मतदाता सूची को आधार नंबर से जोड़ा जाएगा. इसके लिए जिले में एक अगस्त से 15 दिनों तक विशेष अभियान चलाया जाएगा. 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान में बीएलओ घर-घर जाकर लोगों के आधार नंबर को जोड़ेंगे. वाराणसी जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने कहा इससे मतदाता सूची में डुप्लीकेसी की समस्या का भी समूल समाधान हो जाएगा. इसके लिए जिलाधिकारी ने सभी दिशानिर्देश सम्बंधित विभाग के अधिकारियों को दिया.

जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि नए मतदाता जिनकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है उन्हें मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए फार्म 6 भरना होगा, वह यह फार्म भरते समय ही अपना आधार नंबर उसमें अंकित कर देंगे. जबकि मतदाता सूची में पूर्व से ही सम्मिलित मतदाताओं को इसके लिए फार्म 6 ख भरना होगा. किसी भी मतदाता को अपने आधार कार्ड की फोटो प्रति उपलब्ध नहीं करानी है, बल्कि उसे अपना आधार नंबर बीएलओ को नोट कराना है. मतदाताओं से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि बीएलओ को अपना आधार कार्ड नंबर बताने अथवा लिखवाने के दौरान वह इसे अवश्य चेक कर लें.

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जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा उन्होंने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आधार कार्ड इंट्री किसी भी दशा में गलत न होने पाए. आधार नंबर कलेक्शन एवं उसके इंट्री के दौरान बीएलओ की जिम्मेदारी तय किया जाए. बीएलओ की सूची तहसील एवं विकास खंड मुख्यालयों पर चस्पा कर दिया जाए, जिससे अपने क्षेत्र के बीएलओ की जानकारी सभी मतदाताओं को हो. सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के बीएलओ के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश तत्काल जारी करें.

उन्होंने विशेष रूप से जोर देते हुए बताया कि डाटा को किसी के साथ किसी भी दशा में शेयर नहीं किया जाएगा। आधार नंबर लेने का एकमात्र मकसद मतदाता सूची में डुप्लीकेसी को रोकना है. जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए विशेष जोर दिया कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं पूर्व में चुनाव लड़ चुके लोगो से संपर्क कर यह फीडबैक ले. किस क्षेत्र में मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जुड़ने से वंचित रह गया था और इसके आधार पर वे अपने दायित्वों का सुचारू रूप से निर्वहन सुनिश्चित करें. उन्होंने इस दौरान मृत्यु हो चुके अथवा स्थानांतरित होकर अन्यत्र चले गए लोगों का नाम मतदाता सूची से हटाए जाने का कार्य भी किए जाने का निर्देश दिया.

रिपोर्ट – विपिन सिंह

Prabhat Khabar News Desk
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