उसरी चट्टी कांड: मुख्तार और बृजेश सिंह 21 साल बाद कल होंगे आमने-सामने, कोर्ट में सुरक्षा के कड़े इंतजाम

एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि वर्ष 2001 के उसरी कांड में मुख्य गवाह मुख्तार अंसारी की गवाही होनी है. एमपी-एमएलए कोर्ट ने गवाही के लिए मुख्तार अंसारी को 3 जनवरी को शारीरिक तौर पर पेश होने का आदेश दिया है.
Ghazipur: प्रदेश के गाजीपुर जनपद में 21 साल पहले हुए चर्चित उसरी चट्टी कांड को लेकर पूर्वांचल के दो बाहुबली 3 जनवरी को एक दूसरे के आमने सामने होंगे. इनमें वादी और प्रतिवादी के रूप में माफिया मुख्तार अंसारी और बृजेश सिंह की कोर्ट में मौजूदगी रहेगी. इसे लेकर प्रशासन और पुलिस बेहद सतर्क हो गया है. कोर्ट परिसर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम होंगे. संगीनों के साये में दोनों को कोर्ट में लाया जाएगा.
उसरी चट्टी कांड को लेकर कोर्ट में बृजेश सिंह के खिलाफ मुख्तार अंसारी की गवाही होनी है. बांदा जेल से पूर्व सांसद मुख्तार अंसारी को एमपी- एमएलए स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा. कोर्ट ने मुख्तार को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर गवाही दर्ज कराने का आदेश दिया है. इस दौरान आरोपी डॉन बृजेश सिंह की भी कोर्ट रूम में मौजूदगी रहेगी. इस तरह दोनों 21 साल बाद आमने-सामने होंगे.
एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि वर्ष 2001 के उसरी कांड में मुख्य गवाह मुख्तार अंसारी की गवाही होनी है. एमपी-एमएलए कोर्ट ने गवाही के लिए मुख्तार अंसारी को 3 जनवरी को शारीरिक तौर पर पेश होने का आदेश दिया है.
गाजीपुर में 15 जुलाई 2001 को मुख्तार अंसारी पर जानलेवा हमला हुआ हुआ था. मुख्तार अंसारी के अपने पैतृक घर मोहम्मदाबाद से मऊ जाने के दौरान काफिले पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी. इसमें माफिया के गनर और एक अन्य साथी की मौत हुई थी. इस हमले में दोनों ही पक्ष के कुछ लोगों की मौत का मामला सामने आया था. इसके साथ में कुछ लोग घायल भी हुए थे. मुख्तार अंसारी ने अपने धुर विरोधी बृजेश सिंह को हमले में मुख्य आरोपी बनाया था.
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मुख्तार अंसारी को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में बांदा जेल से पेशी के लिए लाया जाएगा. मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने मुख्तार की सुरक्षा की मांग की है. उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी को स्वास्थ्य सुविधा भी उपलब्ध कराया जाए. मुख्तार के वकील ने कहा कि वे ब्लडप्रेशर, हृदय रोग और अन्य गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं. उनको जेल के अंदर और जेल से बाहर लाने और ले जाने में जान को खतरा है. कोर्ट उनकी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करे.
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By Prabhat Khabar News Desk
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