बिहार में फांसी की सजा: अररिया का खौफ बन चुका था दुष्कर्मी मोहम्मद मेजर, 2 महीने के अंदर सजा-ए-मौत
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 27 Jan 2022 5:30 PM
बिहार के अररिया जिला में पोक्सो एक्ट के स्पेशल जज शशिकांत राय की अदालत ने छह साल उम्र की एक मासूम से दुष्कर्म के आरोपित मोहम्मद मेजर को फांसी की सजा दी. दो महीने के अंदर ही इस मामले में सजा तक सुना दी गयी.
बिहार की अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है. छह साल की मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले अररिया के मोहम्मद मेजर को फांसी की सजा सुनाई गयी है. 6 साल उम्र की एक मासूम से दुष्कर्म करने वाले मोहम्मद मेजर को दो महीने के अंदर पुलिस कार्रवाई व गिरफ्तारी के बाद अब फांसी की सजा अदालत ने सुना दी है. यह फैसला एक उदाहरण बन चुका है.
व्यवहार न्याायलय अररिया के एडीजे-6 सह पोक्सो एक्ट के स्पेशल जज शशिकांत राय की अदालत में एक ऐसे मामले की सुनवाई चल रही थी जो आम नहीं थी. इंसान के वेश में एक दरिंदा अदालत के सामने था. भरगामा थाना क्षेत्र के वीरनगर पश्चिम के रहने वाले स्व शमशेर के 48 वर्षीय पुत्र दोषी मोहम्मद मेजर के लिए अदालत को फैसला सुनाना था. आरोपित मोहम्मद मेजर ने 1 दिसंबर 2021 को एक छह साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया था. अदालत ने उसे सजा-ए-मौत का एलान किया.
मोहम्मद मेजर की गिरफ्तारी के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली थी. वहीं अब अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है तो लोगों में अब सुकून है कि दरिंदा अब लौटकर वापस नहीं आएगा. इलाके में आतंक का पर्याय बन चुके मोहम्मद मेजर एक छह वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म किया था और फरार हो गया था.पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी इसी बीच जाप नेता पप्पू यादव ने उसके ऊपर जिंदा अथवा मुर्दा पकड़े जाने पर इनाम तक रख दिया था.
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मोहम्मद मेजर के आतंक से इलाके के लोग काफी परेशान थे लेकिन उसके आतंक का खौफ ऐसा था कि कोई मुंह नहीं खोलता था.पुलिस के रिकार्ड में भी मेजर के खिलाफ तीन मामले दुष्कर्म के और एक अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम के दर्ज थे. मासूम से दुष्कर्म का मामला जब गरमाया था तो मोहम्मद मेजर फरार हो गया था. वो नेपाल भागने की तैयारी में था लेकिन इसी दौरान भरगामा पुलिस ने उसे दबोच लिया था.
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