Aligarh News: अलीगढ़ में तीन मार्च तक धारा 144 लागू, यह है वजह

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 04 Jan 2022 10:42 PM

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अलीगढ़ में धारा 144 आज यानी चार जनवरी से तीन मार्च तक लागू रहेगी. यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो धारा 188 आईपीसी, अन्य सुसंगत अधिनियम, विधिक प्रावधानों के अंतर्गत दंडित किया जाएगा.

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Aligarh News: आगामी त्योहारों, गणतंत्र दिवस, कोविड 19 एवं अन्य संवेदनशील कारणों को देखते हुए 4 जनवरी से 3 मार्च तक दो महीने के लिए पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है. डीएम सेल्वा कुमारी जे ने यह निर्देश दिए हैं.

डीएम सेल्वा कुमारी जे के निर्देश पर अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन डीपी पाल ने अलीगढ़ जनपद के ग्रामीण क्षेत्र व अपर जिला मजिस्ट्रेट शहर राकेश कुमार पटेल ने शहरी क्षेत्र में धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता लागू की है. धारा 144 आज 4 जनवरी से 3 मार्च तक लागू रहेगी. यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो धारा 188 आईपीसी, अन्य सुसंगत अधिनियम, विधिक प्रावधानों के अंतर्गत दंडित किया जाएगा.

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इन त्योहारों को लेकर हुई धारा 144 लागू

  • 09 जनवरी – गुरु गोविंद सिंह जयंती

  • 14 जनवरी – मकर संक्रांति

  • 24 जनवरी – जननायक कर्पूरी ठाकुर जन्मदिवस

  • 26 जनवरी – गणतंत्र दिवस

  • 27 जनवरी – हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज का उर्स

  • 5 फरवरी – बसंत पंचमी

  • 15 फरवरी – मोहम्मद हजरत अली का जन्मदिवस

  • 16 फरवरी – संत रविदास जयंती

  • 1 मार्च – को महाशिवरात्रि पर्व

रिपोर्ट- चमन शर्मा, अलीगढ़

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