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Kolkata High Court : कोलकाता हाईकोर्ट ने की टिप्पणी, बालिग लड़की अपनी मर्जी से शादी करे, तो नहीं दे सकते दखल

Updated at : 23 Dec 2020 12:51 PM (IST)
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Kolkata High Court : कोलकाता हाईकोर्ट ने की टिप्पणी, बालिग लड़की अपनी मर्जी से शादी करे, तो नहीं दे सकते दखल

Kolkata High Court : कोलकाता : कोलकाता हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि बालिग लड़की अपनी मर्जी से शादी करती है, तो वो इस मामले में दखल नहीं दे सकता है. अदालत ने स्पष्ट किया कि बालिग लड़की अपनी मर्जी से शादी और धर्म परिवर्तन कर सकती है. अदालत ने यह टिप्पणी एक हिंदू पिता की याचिका पर सुनवाई के दौरान की. आपको बता दें कि युवती ने मुस्लिम लड़के से शादी करने के बाद अपना धर्म बदल लिया था.

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Kolkata High Court : कोलकाता : कोलकाता हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि बालिग लड़की अपनी मर्जी से शादी करती है, तो वो इस मामले में दखल नहीं दे सकता है. अदालत ने स्पष्ट किया कि बालिग लड़की अपनी मर्जी से शादी और धर्म परिवर्तन कर सकती है. अदालत ने यह टिप्पणी एक हिंदू पिता की याचिका पर सुनवाई के दौरान की. आपको बता दें कि युवती ने मुस्लिम लड़के से शादी करने के बाद अपना धर्म बदल लिया था.

लव जेहाद को लेकर देशभर में बहस छिड़ी हुई है. इस बीच कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा कि बालिग लड़की अपनी मर्जी से शादी और धर्म परिवर्तन कर सकती है. कोई बालिग लड़की शादी, धर्म परिवर्तन के बाद अपने माता-पिता के घर लौटने से इनकार कर देती है तो इस मामले में अदालत दखल नहीं दे सकती है. एक हिंदू पिता की याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने ये टिप्पणी की. आपको बता दें कि युवती ने मुस्लिम लड़के से शादी करने के बाद अपना धर्म बदल लिया था.

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पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर निवासी ने अदालत में याचिक दायर की थी और आशंका जाहिर की थी कि उसकी बेटी को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया है. उसने अदालत में कहा कि 15 सितंबर को उसकी बेटी घर से भाग गयी थी और फिर जानकारी मिली कि उसने धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम लड़के से शादी कर ली है. उसने आरोप लगाया कि उसकी बेटी को या तो ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया है या फिर कोई लालच देकर उससे ऐसा करवाया गया.

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Posted By : Guru Swarup Mishra

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