झारखंड पंचायत चुनाव: लाउडस्पीकर के प्रयोग के लिए गाइडलाइन जारी, सरकारी वाहनों और भवनों का प्रयोग वर्जित

झारखंड पंचायत चुनाव में लाउडस्पीकरों के प्रयोग के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है, जिसके अनुसार इसका रात 10 से सुबह छह बजे तक वर्जित रहेगा. इसके अलावा प्रचार के लिए सरकारी वाहनों का प्रयोग भी वर्जित रहेगा.
रांची: पंचायत चुनाव के दौरान लाउडस्पीकरों का प्रयोग सक्षम पदाधिकारी की लिखित अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा. स्थायी भवनों या गतिशील वाहनों पर लगे लाउडस्पीकरों का प्रयोग रात 10 से सुबह छह बजे तक वर्जित रहेगा. लाउडस्पीकर की ध्वनि में अनुमति प्राप्त डेसिबल का ध्यान रखना अनिवार्य है.
जितनी संख्या में साउंड बॉक्स व चोंगो की अनुमति है, उससे अधिक का प्रयोग नहीं किया जायेगा. राज्य निर्वाचन आयोग ने इससे संबंधित निर्देश सभी उपायुक्तों को जारी किया है. आयोग द्वारा कहा गया है कि सार्वजनिक जुलूस या सभाओं की अनुमति पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर दी जायेगी. जिन जगहों पर किसी प्रत्याशी द्वारा सभाओं का आयोजन किया जा रहा है, वहां दूसरे प्रत्याशी जुलूस न निकालें.
आयोग ने प्रचार के लिए सरकारी भवनों और वाहनों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगायी है. मंदिरों, मस्जिदों, गिरजा घरों, गुरुद्वारों या पूजा के किसी भी स्थान को भाषण, पोस्टर, संगीत आदि में प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं किया जायेगा. आयोग ने कहा कि किसी व्यक्ति विशेष एवं सरकारी उपक्रमों की जमीन, इमारत, अहाते व दीवारों को झंडा, बैनर व पोस्टर लगाने के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है. मकान मालिक की लिखित अनुमति के बाद भी ये कार्य नहीं किये जा सकेंगे.
रांची. पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के नामांकन के लिए पांच दस्तावेज अनिवार्य है. राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक, प्रत्याशी के नामांकन के समय मतदाता सूची के संबंधित हिस्से की प्रति या मतदाता सूची में नाम से संबंधित प्रविष्टि की अभिप्रमाणित प्रति जरूरी है. नामांकन शुल्क जमा करने और नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की रसीद भी अनिवार्य है. इसके अलावा आयु प्रमाण पत्र व एससी, एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग या महिला के लिए आरक्षित पद पर लड़ने के लिए संबंधित जाति या वर्ग के सदस्य होने का प्रमाण पत्र जरूरी है.
Posted By: Sameer Oraon
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By Prabhat Khabar News Desk
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