अवैध कोयला खनन मामले में सीबीआइ ने बंगाल में 13 जगहों पर चलाया सर्च ऑपरेशन

Updated at : 19 Feb 2021 8:39 PM (IST)
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अवैध कोयला खनन मामले में सीबीआइ ने बंगाल में 13 जगहों पर चलाया सर्च ऑपरेशन

अवैध कोयला खनन के मामले में सीबीआइ की अपराध निरोधक शाखा (एसीबी) कोलकाता की 13 टीमों ने एक साथ राज्य में 13 अलग-अलग जगहों पर शुक्रवार (19 फरवरी) को सर्च ऑपरेशन चलाया.

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  • उद्योगपति व कोयला कारोबारियों के आवास व कार्यालय को खंगाला

  • आसनसोल, दुर्गापुर, मेजिया, मधुकुंडा, सालतोड़, दामालिया, कोलकाता में चला ऑपरेशन

  • कई प्रभावशाली लोगों से जुड़े हैं अवैध कोयला खनन से जुड़े लोगों के तार

आसनसोल : अवैध कोयला खनन के मामले में सीबीआइ की अपराध निरोधक शाखा (एसीबी) कोलकाता की 13 टीमों ने एक साथ राज्य में 13 अलग-अलग जगहों पर शुक्रवार (19 फरवरी) को सर्च ऑपरेशन चलाया.

इन जगहों पर सीबीआइ ने की कार्रवाई

पश्चिम बर्दवान जिला में आसनसोल कन्यापुर इलाके में स्थित जयदेव मंडल के आवास, रानीगंज थाना क्षेत्र स्थित दामालिया गांव में चंडी बाउरी के आवास, दुर्गापुर में बेनाचिति गुरुद्वारा रोड इलाके में स्थित सौरव कुमार के आवास, बांकुड़ा जिला में सालतोड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत पाबड़ा गांव में निरोध मंडल के आवास, मेजिया तारापुर इलाके में स्थित अमियो स्टील प्राइवेट लिमिटेड कारखाना में, पुरुलिया जिला अंतर्गत बालीतोड़ा भरतडीह और मधुकुण्डा इलाके में स्थित गुरुपद माजी और तापस माजी के आवास व कार्यालय में, कोलकाता लेनिन सरणी में स्थित अमियो स्टील प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय में सीबीआइ टीम ने एक साथ सर्च अभियान चलाया.

सीबीआइ सूत्रों के अनुसार, जांच में कुछ अहम दस्तावेज मिले हैं. जिसकी जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. दुर्गापुर में सौरव कुमार के आवास पर दो घंटे तक सर्च अभियान चला. सीबीआइ टीम के चले जाने के बाद सौरव के भाई ने बताया कि वे सौरव कुमार को तलाश कर रहे थे. सीबीआइ अधिकारियों को जब यह मालूम पड़ा कि जिस सौरव का आवास वे तलाश कर रहे हैं, यह उस सौरव का घर नहीं है, तो वे वापस लौट गये.

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क्या है पूरा मामला?

सीबीआइ, एसीबी कोलकाता ने अवैध कोयला खनन और कारोबार के खिलाफ 27 नवम्बर 2020 को प्राथमिकी दर्ज की थी. प्राथमिकी में इसीएल पांडवेश्वर एरिया के महाप्रबंधक अमित कुमार धर, काजोड़ा एरिया के महाप्रबंधक जयसचंद्र राय, मुख्य सुरक्षा अधिकारी तन्मय दास, कुनुस्तोरिया एरिया के सुरक्षा निरीक्षक धनंजय राय, काजोड़ा एरिया के सुरक्षा प्रभारी देबाशीष मुखर्जी, अनूप मजी ऊर्फ लाला को नामजद के साथ इसीएल, सीआईएसएफ, रेलवे व अन्य विभाग के अज्ञात अधिकारी और अज्ञात निजी लोगों को आरोपी बनाया गया.

अदालत से सर्च वारंट लेकर 28 नवंबर को देश में 45 ठिकानों पर एकसाथ छापेमारी हुई. इस छापेमारी के दौरान नामजद आरोपी कुनुस्तोरिया एरिया के सुरक्षा निरीक्षक धनंजय राय की मौत भी हो गयी थी. मामले में सीबीआइ आसनसोल में कैम्प कर कोयला कारोबार से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े व्यवसायी, उद्योगपति, ट्रांसपोर्टर, ट्रक चालक, खालसी आदि लोगों से लगातार पूछताछ करती रही. समय-समय पर सर्च अभियान भी चलाती रही.

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इसीएल अधिकारियों को कोलकाता स्थित कार्यालय में बुलाकर पूछताछ भी की. नामजद आरोपी लाला और उसके सहयोगी रत्नेश वर्मा को भगोड़ा घोषित किया है. मामले में अदालत से सर्च वारंट लेकर शुक्रवार को राज्य के विभिन्न जिलों में पुनः एकसाथ 13 ठिकानों पर छापेमारी की गयी.

अदालत से पक्ष में फैसला आने पर सीबीआइ अधिकारी हुए रेस

12 फरवरी को कलकात्ता उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें कहा गया था कि कोयला का अवैध खनन और परिवहन की सीबीआइ जांच का दायरा सिर्फ रेलवे इलाकों तक ही सीमित है. अदालत में अनूप माजी द्वारा उसके खिलाफ किसी भी तरह की कठोर कार्रवाई से अंतरिम राहत दिये जाने के अनुरोध को भी खारिज कर दिया था.

इसके बाद गुरुवार (18 फरवरी) को आसनसोल स्थित सीबीआइ की विशेष अदालत की न्यायाधीश जयश्री बनर्जी ने लाला और उसके सहयोगी रत्नेश वर्मा की दो याचिकाओं को भी खारिज कर दिया. जिसमें दोनों के रिश्तेदारों ने पावर ऑफ अटॉर्नी देकर मामले में अपनी उपस्थिति दर्ज करायी थी. श्री वर्मा के अधिवक्ता ने अर्जी देकर कहा था कि दोनों के खिलाफ अदालत ने जो गैर जमानती वारंट जारी किया है उसपर तमिल करने का रिपोर्ट अदालत में नहीं आया है.

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ऐसे में सीबीआई दोनों के आवासों 11 जनवरी को नोटिस चिपकाकर उन्हें भगोड़ा घोषित करते हुए कहा था कि 11 फरवरी तक दोनों सीबीआई के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी संपत्ति कुर्की करने की प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी. यह कानूनन वैध नहीं है. अदालत ने इसे खारिज कर दिया. दोनों अदालतों से सीबीआइ को राहत मिलने के बाद मामले की जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सीबीआइ अधिकारी रेस हो गये हैं.

लाला के रिश्तेदारों पर भी सीबीआइ कस रही है शिकंजा

पुरुलिया जिला के भामुरिया इलाके में ही स्थित लाला के ससुराल में भी भी सीबीआइ की टीम पहुंची. सीबीआइ अधिकारियों ने लाला के साला को पूछताछ के लिए अपने कैम्प ऑफिस में बुलाया. उससे घंटों पूछताछ के बाद छोड़ दिया. सीबीआई सूत्रों के अनुसार लाला के आवास से जब्त दस्तावेज व बैंक खातों में उसके कुछ रिश्तेदारों के नाम पर भी संपत्ति खरीदने का खुलासा हुआ है. जिसके आधार पर मामले में जांच के लिए सभी को पूछताछ के लिए बुलाया जायेगा.

Posted By : Mithilesh Jha

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