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Bareilly: सपा के पूर्व मंत्री भगवत शरन गंगवार ने कोर्ट में किया सरेंडर, मजिस्ट्रेट ने भेजा जेल

Bareilly: बरेली में सपा नेता एवं पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार एवं अन्य आरोपियों ने गुरुवार को 6 वर्ष पुराने मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया. मजिस्ट्रेट ने पूर्व मंत्री को जेल भेज दिया है. उनके साथ बड़ी संख्या में सपा नेता कचहरी पहुंचे थे.

Bareilly: उत्तर प्रदेश के बरेली में सपा नेता एवं पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार एवं अन्य आरोपियों ने गुरुवार को 6 वर्ष पुराने मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया. मजिस्ट्रेट ने पूर्व मंत्री को जेल भेज दिया है. उनके साथ बड़ी संख्या में सपा नेता कचहरी पहुंचे थे. उनकी जमानत याचिका में शुक्रवार को सुनवाई होगी. जिसके चलते शुक्रवार को जमानत होने की उम्मीद जताई जा रही है.

यूपी विधानसभा चुनाव 2017 के दौरान पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार, और भाजपा प्रत्याशी एवं पूर्व विधायक स्वर्गीय केसर सिंह के समर्थकों में मारपीट हो गई थी. इसमें पूर्व मंत्री एवं उनके समर्थकों पर जानलेवा हमला करने का आरोप था. उनके साथ सह आरोपी बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष शेर सिंह गंगवार, वीरपाल, विनोद दिवाकर, अनिल गंगवार, योगेंद्र सिंह गंगवार, ओमेंद्र सिंह, पुरुषोत्तम गंगवार, तरुण कुमार और सुधीर मिश्रा आदि आरोपी थे. हालांकि इस मुकदमे में फैसला हो गया था.

भूपेंद्र सिंह भड़ाना ने किया सरेंडर

भाजपा विधायक केसर सिंह की कोरोना से मौत हो गई, लेकिन यह फैसला कोर्ट से एक्सेप्ट नहीं हुआ है. जिसके चलते जनवरी 2023 में कोर्ट ने पूर्व भगवत सरन गंगवार, और उनके आरोपी समर्थकों को फरार घोषित कर दिया था. पुलिस ने कोर्ट के आदेश का पालन कर इन लोगों के घरों पर नोटिस चस्पा कर दिए थे. गुरुवार को स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए के समक्ष पूर्व मंत्री ने अपने अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह भड़ाना के जरिए कोर्ट में सरेंडर किया है.

गैर जमानती वारंट जारी
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विशेष लोक अभियोजक औचित्य द्विवेदी के मुताबिक फरवरी 2017 में नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के प्रत्याशी केसर सिंह गंगवार और उनके साथियों से मारपीट और जान से मारने की नियत से हमला करने के मामले में भगवत सरन गंगवार समेत दस लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी भगवत सरन गंगवार और आठ अन्य अभियुक्त अदालत में हाजिर नहीं हुए थे. कोर्ट के आदेश के बाद भी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया.

रिपोर्ट मुहम्मद साजिद बरेली

Prabhat Khabar News Desk
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