धनबाद : कोरोना के नये वेरिएंट की आशंका को ले अस्पतालों में मॉकड्रिल

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 22 Dec 2023 6:07 AM

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कोरोना के नये वेरिएंट की आशंका को लेकर स्वास्थ्य मुख्यालय के निर्देश पर मंगलवार व बुधवार को जिले के सरकारी व निजी अस्पतालों में मॉकड्रिल का आयोजन किया गया था.

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कोरोना के नये वेरिएंट की आशंका को लेकर स्वास्थ्य मुख्यालय के निर्देश पर मंगलवार व बुधवार को जिले के सरकारी व निजी अस्पतालों में मॉकड्रिल का आयोजन किया गया था. गुरुवार को जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसकी रिपोर्ट मुख्यालय को भेज दी गयी. रिपोर्ट में जिले में कोरोना की आशंका को देखते हुए सभी सरकारी व निजी अस्पतालों में तैयारी का जिक्र किया गया है. बताया गया है कि किसी भी आपात स्थिति से निबटने के लिए पूरी तैयारी है. रिपोर्ट में एसएनएमएमसीएच में 255, सदर अस्पताल में 100 समेत जिले के निजी अस्पतालों में कुल 1400 बेड तैयार होने का दावा किया गया है. इसमें 429 बेड आइसीयू के शामिल हैं. बता दें कि कोरोना के नये वेरिएंट की आशंका को देखते हुए पूर्व में जिले के सरकारी व निजी अस्पतालों में लगे पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का मॉकड्रिल किया जा चुका है.

तिलैया सैनिक स्कूल में नामांकन घोटाला मामले की सुनवाई बंद

सैनिक स्कूल तिलैया में नामांकन घोटाले के मुकदमे की सुनवाई अदालत में बंद हो गयी. दरअसल वर्ष 2021 में सीबीआइ ने आरोपियों को क्लीन चिट देते हुए अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी. इस पर सुनवाई करने के बाद सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने गुरुवार को सीबीआइ के क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर मुकदमा बंद करने का आदेश दिया है. गौरतलब है कि 11 दिसंबर 2018 को अंडर सेक्रेटरी रक्षा मंत्रालय भारत सरकार सूबे सिंह की लिखित शिकायत पर सीबीआइ ने कर्नल नवरूव राय, स्क्वाड्रन लीडर संजय कुमार, लेफ्टिनेंट कर्नल शिशिर कुमार, धनंजय कुमार, वीके त्रिवेदी, मनोरंजन पाठक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की थी. सीबीआइ ने आरोप लगाया था कि आरोपितों ने षड्यंत्र के तहत ऑल इंडिया सैनिक स्कूल इंट्रेंस परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक कर दिया तथा एडमिशन रजिस्टर में गड़बड़ी की.

कंप्यूटर घोटाला में सीएमपीएफ के पूर्व कमिश्नर को कोर्ट से मिली राहत

सीएमपीएफ के 26 रीजनल ऑफिस में कंप्यूटर लगाने की आड़ में सीएमपीएफ में 74 लाख 13 हजार 12 रुपए का घोटाला करने के मामले में सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने सीबीआइ द्वारा दायर किए गए क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए पूर्व कमिश्नर अनिमेष भारती के खिलाफ मुकदमा बंद करने का आदेश दिया है. दरअसल सीबीआइ के भ्रष्टाचार निरोधी शाखा ने नवंबर 22 को सीएमपीएफ के पूर्व कमिश्नर अनिमेष भारती को क्लीन चिट दी थी. सीबीआइ द्वारा 29 नवंबर 2018 को आरोपितों के खिलाफ प्राथमिक की दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया था. सीबीआइ ने संस्थान के पूर्व कमिश्नर अनिमेष भारती के खिलाफ पर्याप्त साथ नहीं मिलने के कारण अनिमेष के विरुद्ध अभियोजन चलाने की स्वीकृति भी नहीं मिली. लिहाजा सीबीआइ ने अनिमेष के मामले में क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी थी.

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