धनबाद : नाबालिग से छेड़खानी में मुजरिम को तीन वर्ष कैद

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 20 Dec 2023 5:06 AM

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धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने मो कलीम को पोक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत तीन वर्ष की कैद व पांच हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है.

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नाबालिग से छेड़खानी के आरोपी जेल में बंद बाकीखुर्द निवासी मो कलीम को अदालत में सजा सुनाई है. धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने मो कलीम को पोक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत तीन वर्ष की कैद व पांच हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है. प्राथमिकी पीड़िता के पिता के शिकायत पर 17 मई 2023 को मनियाडीह टुंडी थाने में दर्ज की गयी थी. प्राथमिकी के मुताबिक 16 मई 2023 को शाम 7:00 बजे पीड़िता को आरोपी ने काम करने के बहाने बुलाया और गलत नीयत से उसके साथ छेड़छाड़ की. पुलिस ने अनुसंधान के बाद 24 जून 2023 को आरोप पत्र दायर किया था. एक जुलाई 2023 को आरोप तय किए जाने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी.

अवैध हथियार रखने के मामले में बंटी व गॉडविन को जमानत

अवैध हथियार रखने के मामले में वासेपुर के प्रिंस खान के भाई गॉडविन खान व बंटी खान को आज अदालत से राहत मिली. धनबाद के प्रभारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव त्रिपाठी की अदालत ने अधिवक्ता उदय कुमार भट्ट की दलील सुनने के बाद दोनों को अवैध हथियार रखने के मामले में जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है. हालांकि जमानत मिलने पर भी दोनों जेल से बाहर नहीं आ पायेंगे, उनके विरुद्ध नन्हे हत्याकांड सहित कई अन्य मामले लंबित हैं. प्राथमिकी के मुताबिक आठ मई 2022 को गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जोनल ट्रेनिंग स्कूल कॉलोनी के काली मंदिर के समीप छापा मारा था और अयान खान व रसीद को गिरफ्तार किया था. पूछताछ करने पर अयान व राशिद ने बताया था कि काली मंदिर के पास स्थित खाली घर में कार्टून में छिपाकर अवैध हथियार रखा गया है. सूचना पर घर में छापेमारी की गयी, जहां से अवैध हथियार, बम बरामद किये गये थे. दोनों ने बताया था कि प्रिंस खान व उसके लोग वर्चस्व स्थापित करने के लिए अवैध रूप से हथियार जमा कर रखते हैं.

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भाई की हत्या का आरोपी बरी

अपने भाई की चाकू मार कर हत्या कर देने के छह वर्ष पुराने मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाया. धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को लीगल एड डिफेंस काउंसिल के डिप्टी चीफ अजय कुमार भट्ट की दलील सुनने के बाद मामले के नामजद आरोपी चिरकुंडा निवासी धनु शर्मा को बाइज्जत बरी करने का आदेश दिया है. प्राथमिकी मृतक महावीर शर्मा की पत्नी कविता शर्मा की शिकायत पर चिरकुंडा थाने में 8 अप्रैल 2017 को दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक छह अप्रैल 2017 को संध्या 7:00 बजे कविता अपने पति महावीर के साथ अपने मायके जाने के लिए निकली थी कि पानी टंकी के पास उसे उसे घेर कर उसके साथ मारपीट की गयी थी. आरोप था की धनु शर्मा ने चाकू से महावीर शर्मा के कान के पास मार दिया था. इससे वह बुरी तरह जख्मी हो गया था. इलाज के क्रम में बीपी नियोगी अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी. 21 दिसंबर 2022 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. अभियोजन की ओर से इस मामले में सात गवाहों का मुख्य परीक्षण कराया गया था.

जिला उपभोक्ता आयोग ने बिल्डर का बैंक खाता किया फ्रीज

जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष ललित प्रकाश चौबे ने मंगलवार को ब्रांच मैनेजर इंडियन बैंक हीरापुर पार्क मार्केट धनबाद को एक पत्र प्रेषित कर एक बिल्डर का बैंक खाता फ्रीज करने का आदेश दिया है. बताते चलें कि वर्ष 2013 में परिवादी जगजीवन नगर निवासी बबीता कुमारी ने एक फ्लैट खरीदने के लिए बिल्डर से एकरारनामा किया और 3 लाख 84 हजार 526 रुपए भुगतान भी कर दिया. उन्हें फ्लैट के लिए 11 लाख 55 हजार रुपए भुगतान करना था. फ्लैट का क्षेत्रफल 825 स्क्वायर फीट था. फ्लैट 36 माह में पूर्ण कर उपलब्ध कराना था. विपक्षी ने भी इस बात को स्वीकार किया, परंतु विपक्षी का कहना है की परिवादी ने सभी राशि नहीं दी. बिना पूरी राशि के फ्लैट नहीं दिया जा सकता है. जिला उपभोक्ता आयोग ने 14 अगस्त 2018 को विपक्षी को निर्देश दिया कि वह परिवादी द्वारा जमा 3,84,526 दिनांक 18 अक्टूबर 2013 से 12% वार्षिक ब्याज जोड़ते हुए आदेश के 60 दिनों के अंदर भुगतान करे. साथ ही मानसिक यातना के लिए 25 हजार एवं वाद खर्च के रूप में 25 हजार रुपए का भुगतान करे. लेकिन विपक्षी ने परिवादी को भुगतान नहीं किया. तब परिवादी ने जिला उपभोक्ता आयोग में जारी वाद दायर किया.

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