बरेली: धोखाधड़ी के आरोपी को घर से भगाने के आरोप में सिपाही सस्पेंड, जानें कैसे हुआ खुलासा
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 18 Oct 2023 8:20 AM
बरेली एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान ने मीरगंज थाने के एक सिपाही को सस्पेंड कर दिया. सिपाही पर हरियाणा में धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को घर से भगाने का आरोप है. इस मामले की एसएसपी ने जांच कराई थी. जांच में सिपाही के दोषी मिलने के बाद निलंबन की कार्रवाई की गई.
बरेली : उत्तर प्रदेश के बरेली के मीरगंज थाने के एक सिपाही (दीवान) को एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान ने देर रात सस्पेंड (निलंबित) कर दिया. सिपाही पर हरियाणा के अंबाला कैंट थाने के धोखाधड़ी के आरोपी को फोन कर घर से भगाने का आरोप है. इस मामले की एसएसपी ने जांच कराई थी. जांच में सिपाही के दोषी मिलने के बाद निलंबन की कार्रवाई की गई है. मगर, इससे पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया है. हरियाणा के अंबाला कैंट थाना क्षेत्र के तारानगर निवासी शमशुद्दीन ने 6 अक्टूबर को बरेली देहात के मीरगंज थाना क्षेत्र के मंडनपुर गांव निवासी मोहम्मद फैसल के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में धारा 406, 420 में एफआईआर दर्ज कराई थी.
अंबाला कैंट थाने में दर्ज अपराध संख्या 524 के आरोपी को हरियाणा पुलिस काफी दिनों से तलाश में जुटी थी. मगर, वह हाथ नहीं आया. पुलिस को आरोपी के बरेली के मीरगंज स्थित घर होने की जानकारी मिली. इसके बाद 16/17 अक्टूबर की रात को हरियाणा के अंबाला कैंट थाने के सब इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार, मुख्य सिपाही लखविंदर, होमगार्ड निखिल, वादी शमसुद्दीन के साथ बरेली के मीरगंज थाने आए. उन्होंने मीरगंज थाना पुलिस से मदद मांगी. इंस्पेक्टर ने मंडनपुर गांव के बीट सिपाही 743 खुर्शीद अहमद को मदद के लिए भेजा.
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आरोपी सिपाही खुर्शीद अहमद ने अपने मोबाइल नंबर से ग्राम प्रधान के मोबाइल नंबर पर 2.39 बजे मुहम्मद फैसल के घर दबिश देने की सूचना दे दी. इसके बाद ग्राम प्रधान ने 22 मिनट बाद 3.01 बजे अपने मोबाइल से आरोपी मोहम्मद फैसल के मोबाइल पर पुलिस दबिश की सूचना दे दी. जिसके चलते धोखाधड़ी का आरोपी फैसल घर से फरार हो गया. एसएससी घुले सुशील सिंह चंद्रभान ने आरोपी सिपाही की जांच कराई. इसके बाद सिपाही खुर्शीद अहमद के मोबाइल फोन से हुई कॉल का रिकॉर्ड देखा गया. जांच में सिपाही के दोषी मिलने पर एसएसपी ने आरोपी सिपाही खुर्शीद अहमद को निलंबित कर दिया.
एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान ने आरोपी सिपाही के खिलाफ उपरोक्त कृत्य के परिणामस्वरूप अपने पदीय दायित्वों के विपरीत कार्य कर कर्तव्यपालन के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता, उदण्डता, स्वेच्छाचारिता, कदाचार का परिचय देने, एवं पुलिस जैसे अनुशासित बल में रहने के बाद भी इस प्रकार का गम्भीर कृत्य कारित कर विभाग की छवि धूमिल किए जाने को लेकर निलंबन की कार्रवाई की गई. मुख्य आरक्षी 743 खुर्शीद अहमद को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली-1991 के नियम-17(1) (क) के प्राविधानों के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है.
रिपोर्ट मुहम्मद साजिद, बरेली
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