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UP News: बरेली में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 25 साल की कैद, 50 हजार जुर्माना, जानें किस-किस को हुई सजा

Updated at : 17 Oct 2023 11:16 PM (IST)
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UP News: बरेली में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 25 साल की कैद, 50 हजार जुर्माना, जानें किस-किस को हुई सजा

नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 25 साल की कैद की सजा सुनाई गई है. साथ ही 50 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है. कोर्ट ने अलग-अलग मामलों में कई अन्य लोगों को सजा सुनाई. थाना शेरगढ़ पर वादी ने 15 वर्षीय नाबालिग भतीजी के साथ बार-बार बलात्कार कर जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कराया.

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बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली में मंगलवार को नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 25 साल की कैद की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. कोर्ट ने अलग-अलग मामलों में कई अन्य लोगों को सजा सुनाई है. बरेली देहात के थाना शेरगढ़ पर वादी ने 15 वर्षीय नाबालिक भतीजी के साथ अभियुक्त के बार-बार बलात्कार करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध संख्या 906/2013 के तहत धारा 376(2)एन,323,506 और 5/6 पाक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज की थी. न्यायालय विशेष पाक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने मंगलवार को शेरगढ़ थाना क्षेत्र के नगरिया खुर्द निवासी आरोपी मोहनलाल को दोषी पाया गया. इसमें धारा 323 में 06 माह, धारा 506 में 05 वर्ष का कारावास, धारा 06 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत 25 वर्ष का सश्रम कारावास और 50,000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया. इसके साथ ही अर्थदंड अदा न करने पर 03 माह के अतिरिक्त कारावास का दंड दियाा गया है. आरोपी को सजा दिलाने में मुख्य रूप से एसपी क्राइम मुकेश प्रताप सिंह, एडीजीसी सुभव मिश्रा, हेड कांस्टेबल सुशील कुमार, कोर्ट मोहर्रिर न्यायालय विशेष पाक्सो कोर्ट, कांस्टेबल अर्जुन सिंह आदि का योगदान रहा है.

मारपीट के आरोपियों को 2 वर्ष की सजा

शहर के सीबीगंज थाना क्षेत्र के खलीलपुर निवासी सुनील ने वर्ष 2013 में पिता, माँ और भाई को लाठी डंडों से मारपीट कर घायल करने का मामला दर्ज कराया था. इसमें अपराध संख्या 79/2016 के तहत धारा 308, 323, 325, 506, 34 में आरोपी अमर सिंह, उसके भाई गोविन्दा, अमर सिंह के पुत्र गोपाल और दूसरे पुत्र अमित के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. इस मामले में एडीजे 6 ने मंगलवार को सभी चारों आरोपियों को 04-04 वर्ष के कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. इसमें धारा 323/34 के तहत 06 माह का कठोर कारावास और 05-05 हजार रुपये का जुर्माना, धारा 325,34 में 03 वर्ष का कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड और धारा 506 में 02 वर्ष का कठोर कारावास और 05-05 हजार रुपये के अर्थदंड लगाया गया. सभी आरोपियों पर 01 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. अर्थदंड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा दी जाएगी.

आर्म्स एक्ट में 5 को सजा

इसके अलावा थाना अलीगंज पर पंजीकृत अपराध संख्या 353/2011 में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के आरोपी राजीव उर्फ अल्लू को जेल में बिताई गई अवधि समय के कारावास और 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया. थाना सिरौली पर पंजीकृत अपराध संख्या 30/2009 के तहत धारा 25 आर्म्स एक्ट के आरोपी कमल सिंह को जेल में बितायी गई अवधि समय के कारावास और 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया.थाना अलीगंज पर अपराध संख्या 709/2009 के तहत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के अभियुक्त देवचरन को जेल में बिताई गई अवधि समय के कारावास और 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया.थाना कैण्ट के अपराध संख्या 345/2022 के तहत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के अभियुक्त मोनू उर्फ मोना को 14 माह की सजा और 5,00 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया. थाना क्योलड़िया पर पंजीकृत अपराध संख्या 351/2011 के तहत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के अभियुक्त पप्पू उर्फ नेमचन्द्र को जेल में बिताई गई अवधि समय की सजा और 5,00 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है.

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