नगरपालिका भर्ती घोटाला : घोटाले की ईडी व सीबीआई जांच रहेगी जारी
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 22 Aug 2023 11:23 AM
कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में नगरपालिका में नियुक्ति घोटाले के मामले में दखल देने से इंकार कर दिया. कोर्ट ने माना कि नगरपालिका भर्ती और शिक्षक भर्ती घोटाले में लिंक है.
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल नगरपालिका भर्ती घोटाले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) एवं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सौंपने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी. मुख्य न्यायाधीश डीवाइ चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने सीबीआई जांच का आदेश देने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ बंगाल सरकार की याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि अदालत इस बात से संतुष्ट है कि शिक्षक भर्ती घोटाले और नगर पालिका भर्ती घोटाले के बीच एक संबंध प्रतीत होता है. मामले की जांच सीबीआई और ईडी कर रही हैं. हालांकि सुप्रीम कोर्ट में हुए इस मामले से अभिषेक बनर्जी का कोई संपर्क नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट में हुए इस मामले से अभिषेक बनर्जी का कोई संपर्क नहीं है. यह मामला राज्य सरकार के साथ जुड़ा हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज किया था, जिसका अभिषेक बनर्जी से किसी प्रकार का लेना-देना नहीं है.
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राज्य सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के 15 जून 2023 के आदेश की वैधता को चुनौती दी, जिसमें एकल पीठ द्वारा नगरपालिका भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश को बरकरार रखा गया था. केंद्रीय जांच एजेंसियों का आरोप है यह घोटाला 200-250 करोड़ रुपये का हैं, क्योंकि नगरपालिकाओं में भर्ती के लिए प्रत्येक पद के लिए रिश्वत की रकम तय की गयी थी. भर्तियों में अनियमितता का यह मामला विभिन्न नगर पालिकाओं में क्लर्क, सफाई कर्मचारी, चपरासी, ड्राइवर आदि से संबंधित था.
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शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार कुंतल घोष द्वारा लगाये गये उत्पीड़न के आरोप की जांच सीबीआई के संयुक्त निदेशक और ज्वाइंट सीपी क्राइम संयुक्त रूप से करेंगे. अलीपुर की विशेष अदालत में न्यायाधीश अर्पण चटर्जी ने नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई में यह निर्देश दिया. इस दिन कुंतल घोष, नीलाद्रि घोष और तापस मंडल की पेशी हुई. कुंतल के वकील एम नवाज, नीलाद्रि और तापस मंडल के वकील चिरंजीत विश्वास ने अपनी दलील पेश की. न्यायाधीश ने कुंतल घोष से बात की. कोर्ट ने तीनों की न्यायिक हिरासत 21 सितंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया.
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नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में अभिषेक बनर्जी की अर्जी पर कलकत्ता हाइकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गयी है. हालांकि, हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. जस्टिस तीर्थंकर घोष की अदालत में मामले की सुनवाई पूरी हुई तो उन्होंने कहा कि फिलहाल मामले का फैसला टाला जा रहा है. कोर्ट के समक्ष इस आवेदन से जुड़े सभी पक्ष लिखित में अपना बयान देंगे. अदालत फैसला सुनाने से पहले उस बयान की जांच करेगी. ईडी ने प्राथमिक भर्ती मामले में राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल पार्टी के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक को तलब किया था.
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अभिषेक ने समन की वैधता पर सवाल उठाते हुए अदालत में जवाबी अपील दायर की थी. उनका तर्क था कि उनका नाम आरोपितों की सूची में नहीं है इसके बाद भी वह कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए जांच में सहयोग कर रहे हैं. लेकिन भ्रष्टाचार की जांच ख़त्म होने वाली नहीं है इसलिए उन्हें मामले से बरी किया जाये. उस अर्जी की सुनवाई सोमवार को जस्टिस तीर्थंकर घोष की अदालत में पूरी हो गयी. दोनों पक्षों के बयान सुनने के बाद जज ने कहा कि सभी पक्ष अपना बयान लिखित रूप में देंगे. मामले का फैसला पांच सितंबर को सुनाया जायेगा.
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