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भाजपा उम्मीदवार हिरण्मय समेत तीन को मिली राहत

मतदान के पहले भाजपा उम्मीदवार हिरण्मय चटर्जी व उनके निजी सचिव तमघ्न दे को अदालत से राहत मिल गयी है

कोलकाता. मतदान के पहले भाजपा उम्मीदवार हिरण्मय चटर्जी व उनके निजी सचिव तमघ्न दे को अदालत से राहत मिल गयी है. इनके खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने एफआइआर दर्ज करायी है, जिस पर कलकत्ता हाइकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है. यह अंतरिम रोक 17 जून तक प्रभावी रहेगी. न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने ऐसा ही आदेश भाजपा कार्यकर्ता शेख शम्सु आलम के मामले में भी दिया. इस मामले की अगली सुनवाई अब 10 जून को होगी. उल्लेखनीय है कि शनिवार को घाटाल लोकसभा सीट के लिए मतदान होने वाला है. करीब एक सप्ताह पहले तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार देव का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें देव के खिलाफ आर्थिक भ्रष्टाचार में शामिल होने की बात कही गयी थी. हालांकि उक्त ऑडियो की सत्यता की पुष्टि प्रभात खबर नहीं करता है. तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि मतदान के ठीक पहले इस तरह का ऑडियो वायरल करके उनके उम्मीदवार की छवि खराब की जा रही है. इसके लिए भाजपा उम्मीदवार हिरण्मय चटर्जी समेत तीन लोगों के खिलाफ थाने में एफआइआर दर्ज करायी गयी थी. उक्त एफआइआर को राजनीतिक करार देते हुए उसे खारिज करने की मांग पर भाजपा उम्मीदवार ने हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. शुक्रवार को मामला न्यायाधीश अमृता सिन्हा की अदालत में आया. न्यायाधीश ने कहा कि हिरण्मय चटर्जी, उनके निजी सचिव समेत तीन लोगों के खिलाफ दायर एफआइआर पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा रही है, जो 17 जून तक प्रभावी रहेगा. इस दौरान इनलोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है. इस मामले की अगली सुनवाई 10 जून को होगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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