पिता व सौतेली मां के हत्यारे को फांसी की सजा

अपने पिता व सौतेली मां क�� हत्या के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत ने दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनायी.
हुगली. अपने पिता व सौतेली मां की हत्या के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत ने दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनायी. मंगलवार को चुंचुड़ा कोर्ट के प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय शर्मा ने यह फैसला दिया. अभियुक्त का नाम नीलकांत है. यह घटना 23 अगस्त 2022 की रात की है. बलागढ़ के जिराट स्टेशन रोड में किराये के घर में रहनेवाले चंद्रकांत और अंजना साहा की हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में पुलिस ने नीलकांत को गिरफ्तार किया था. उस पर अपने पिता और सौतेली मां की गला रेतकर हत्या करने का आरोप था. मुख्य सरकारी वकील शंकर गंगोपाध्याय ने बताया कि मामले में कुल 21 लोगों की गवाही, घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी के फुटेज और पक्ष-विपक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने नीलकांत को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनायी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










