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मुकुल को 23 अप्रैल तक गिरफ्तारी से राहत

Updated at : 13 Feb 2020 2:39 AM (IST)
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मुकुल को 23 अप्रैल तक गिरफ्तारी से राहत

कलकत्ता हाइकोर्ट का पुलिस को निर्देश कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को पुलिस को निर्देश दिया कि वह किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा कथित तौर पर रंगदारी मांगने के लिए फोन किये जाने के मामले में अपनी जांच के तहत भाजपा नेता मुकुल राय के खिलाफ 23 अप्रैल तक कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे. […]

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कलकत्ता हाइकोर्ट का पुलिस को निर्देश

कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को पुलिस को निर्देश दिया कि वह किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा कथित तौर पर रंगदारी मांगने के लिए फोन किये जाने के मामले में अपनी जांच के तहत भाजपा नेता मुकुल राय के खिलाफ 23 अप्रैल तक कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे. मामले पर अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी.
मुकुल को 23 अप्रैल तक संरक्षण प्रदान करते हुए न्यायाधीश तीर्थंकर घोष ने कहा कि इस दौरान वह जांच में सहयोग करें. किसी भी महत्वपूर्ण अवसर पर जांचकर्ता उन्हें सात दिन का नोटिस देकर बुला सकते हैं.
अदालत ने यह आदेश मुकुल की अग्रिम जमानत याचिका पर दिया है. भाजपा नेता के खिलाफ उनके पूर्व सहयोगी सुजीत श्याम ने मामला दर्ज कराया है.
श्री राय के वकील विकास भट्टाचार्य ने अदालत से कहा कि शिकायत में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने कोई अपराध किया है. शिकायत राजनीतिक उद्देश्य से दायर की गयी है. पुलिस की ओर से पेश लोक अभियोजक ने अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें कहा गया कि फोन करने वाले उस व्यक्ति की अभी तक पहचान नहीं हो पायी है, जिसके फोन कॉल के आधार पर कालीघाट थाने में शिकायत दर्ज की गयी थी. मुकुल राय जांच के सिलसिले में जांचकर्ताओं के समक्ष दो बार पेश हो चुके हैं.
भाजपा नेता के जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति घोष ने उल्लेख किया कि जांचकर्ताओं ने वह मोबाइल फोन जब्त नहीं किया है, जिस पर कॉल कथित रूप से की गयी थीं. लोक अभियोजक ने अदालत से कहा कि पुलिस ने फोन के कॉल रिकॉर्ड प्राप्त कर लिये हैं. सुजीत श्याम ने कालीघाट थाने में दर्ज प्राथमिकी में दावा किया था कि उन्हें एक मोबाइल नंबर से कॉल आया और फोन करनेवाले ने कहा कि उसे सीडी के रूप में कुछ दस्तावेज मिले हैं, जो तृणमूल कांग्रेस के लिए घातक हो सकते हैं. उसने इसके बदले 1.5 करोड़ रुपये मांगे.
श्याम ने यह दावा भी किया कि मामले में मुख्य आरोपी, अज्ञात फोनकर्ता ने उनसे कहा था कि मुकुल राय ने पूर्व में ऊंची कीमत पर सीडी खरीदने में रुचि दिखायी थी, लेकिन बाद में वह इससे पीछे हट गये. उन्होंने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि इन टेलीफोन कॉल के पीछे मुकुल राय का हाथ है. तृणमूल कांग्रेस के संस्थापक व पूर्व में पार्टी के दूसरे सबसे प्रभावशाली नेता रहे मुकुल राय 2017 में भाजपा में शामिल हो गये थे.
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