ePaper

फिर टली विमल गुरुंग की जमानत अर्जी पर सुनवाई

Updated at : 18 Jun 2019 1:50 AM (IST)
विज्ञापन
फिर टली विमल गुरुंग की जमानत अर्जी पर सुनवाई

24 से 28 जून के बीच होगी विमल व रोशन गिरि के खिलाफ 91 मामलों में सुनवाई जलपाईगुड़ी : कलकत्ता हाईकोर्ट के सर्किट बेंच में सुनवाई के लिए गोजमुमो नेता विमल गुरुंग के मुख्य वकील के नहीं आ सकने के चलते विमल गुरुंग और रोशन गिरि की अंतरिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई एक बार […]

विज्ञापन

24 से 28 जून के बीच होगी विमल व रोशन गिरि के खिलाफ 91 मामलों में सुनवाई

जलपाईगुड़ी : कलकत्ता हाईकोर्ट के सर्किट बेंच में सुनवाई के लिए गोजमुमो नेता विमल गुरुंग के मुख्य वकील के नहीं आ सकने के चलते विमल गुरुंग और रोशन गिरि की अंतरिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई एक बार फिर टल गयी. अब यह सुनवाई 24 से 28 जून के बीच होगी. सोमवार को न्यायमूर्ति हरीश टंडन और हिरण्मय भट्टाचार्य की डिवीजन बेंच में यह मामला आया.
उल्लेखनीय है कि अंतरिम जमानत की अर्जी बीते मार्च में विमल गुरुंग और रोशन गिरि ने सुप्रीम कोर्ट में दायर करनी चाही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर इन्होंने हाईकोर्ट की सर्किट बेंच में याचिका दायर की. लेकिन जमानत अर्जी पर सुनवाई कभी केस डायरी देर से आने, कभी सरकारी वकीलों के एक साथ सभी मामलों की सुनवाई करवाने की अर्जी, तो कभी वकीलों की कामबंदी के कारण टलती रही.
सर्किट बेंच का सत्र सोमवार से शुरू हुआ जो 28 जून तक चलेगा. इस दिन सुनवाई के दौरान विमल गुरुंग और सहयोगियों के पक्ष से अधिवक्ता उरगेन लामा उपस्थित रहे. लेकिन दिल्ली से आनेवाले वाई दस्तूर नामक अधिवक्ता और उनके सहायक उपस्थित नहीं हो सके, जिसके चलते उरगेन लामा ने सुनवाई की तारीख बढ़वाने का अनुरोध किया, जिसे डिवीजन बेंच ने मंजूर कर लिया. गौरतलब है कि विमल गुरुंग और उनके सहयोगियों के खिलाफ दार्जिलिंग सदर, कर्सियांग और अन्य कई थानों में यूएपीए, विस्फोटक संबंधी कानून के अलावा राजद्रोह, हत्या, अपहरण और सरकारी संपत्ति नष्ट करने करने जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं. जिनकी सुनवाई होनी है.
राज्य सरकार के पक्ष से अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) अदिति शंकर चक्रवर्ती ने बताया कि मामले की सुनवाई आज (सोमवार को) होनी थी. लेकिन विमल गुरुंग के वकील ने समय बढ़ाने का अनुरोध किया है. उन्होंने 29 जून से सुनवाई की मांग की थी, लेकिन हमने इसे और पहले करने की मांग रखी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया. अब 91 मामलों में जमानत पर सुनवाई 24 से 28 जून के बीच होगी. उल्लेखनीय है कि बीते अप्रैल में लोकसभा चुनाव के पहले पहाड़ लौटने के लिए विमल गुरुंग व सहयोगियों ने अंतरिम जमानत की अर्जी दी थी. लेकिन विभिन्न कारणों से अर्जी पर सुनवाई टलती रही है.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola