स्थानीय को रोजगार गारंटी कानून लागू करे सरकार : एसकेएम
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :19 Jun 2018 2:12 AM (IST)
विज्ञापन

गंगतोक : विपक्षी दल सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (एसकेएम) ने एसडीएफ सरकार के स्थानीय को रोजगार गारंटी वाले पुराने कानून रूल फोर (4) व्यावहारिक रूप में लागू करने की मांग की है. एसकेएम के कार्यवाहक अध्यक्ष केएन लेप्चा, मजदूर मोर्चा महासचिव प्रेम राज गुरुंग ने पत्रकार सम्मेलन आयोजित कर कहा कि एसडीएफ सरकार जनता को वोट […]
विज्ञापन
गंगतोक : विपक्षी दल सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (एसकेएम) ने एसडीएफ सरकार के स्थानीय को रोजगार गारंटी वाले पुराने कानून रूल फोर (4) व्यावहारिक रूप में लागू करने की मांग की है. एसकेएम के कार्यवाहक अध्यक्ष केएन लेप्चा, मजदूर मोर्चा महासचिव प्रेम राज गुरुंग ने पत्रकार सम्मेलन आयोजित कर कहा कि एसडीएफ सरकार जनता को वोट के लिए गुमराह कर स्थानीय लोगों को रोजगार के सुरक्षा की भावनाओं से खेल रही है. परंतु स्थानीय को रोजगार देने के कानून को बार-बार बनाने की बातें कर रही है.
श्री लेप्चा ने कहा कि यदि सरकार इमानदार होती तो लाखों रूपये देकर गैर सिक्किमी को ओएसडी और परामर्शदाता क्यों बनाती. सिक्किम के स्थानीय लोग खुद इतने पढे-लिखे और बेरोजगार है. ऐसे में गैर सिक्किमी अधिकारियों की नियुक्ति तथा अवकाश के बाद भी 21-21 साल तक एक्सटेंशन देकर रखा जा रहा है. उन्होंने राज्य के पुराने कानून रूल फोर (4) को लागू नहीं कर जनता की भावनाओं से खेल रही है.
अगर कानून लागू नहीं किया गया तो इसके खिलाफ पार्टी कोर्ट जायेगी. श्री लेप्चा ने सरकार से राज्य में चल रहे कैसिनों को पूर्ण रूप से बंद करने की मांग की. मुख्यमंत्री के 32 दिवसीय भ्रमण के विभिन्न कार्यक्रम में विद्यार्थियों को शामिल करने के विरोध में एसकेएम ने कड़ा रूख अपनाया. उन्होंने बताया कि इसके बारे में शिक्षा विभाग के सचिव को एक ज्ञापन सौंपकर सरकारी कार्यक्रम के नाम पर राजनीतिक भाषण करनवाले कार्यक्रमों में विद्यार्थियों को शामिल नहीं करने की मांग की.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










