240 रुपये से अधिक नहीं लें स्कूल डेवलपमेंट फीस

Published at :01 Jan 2018 8:23 AM (IST)
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240 रुपये से अधिक नहीं लें स्कूल डेवलपमेंट फीस

छात्रों का नाम कैपिटल लेटर में लिखा जायेगा बालूरघाट : नये शिक्षा सत्र में विद्यालय संचालन को लेकर दक्षिण दिनाजपुर जिले के सभी सरकारी व सरकारी मदद प्राप्त स्कूलों को निर्देश जारी किया गया है. जिला विद्यालय निरीक्षक (माध्यमिक) की ओर से दस बिंदुओंवाली निर्देशिका जिले के सभी सरकारी व सरकारी मदद प्राप्त उच्च प्राथमिक, […]

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छात्रों का नाम कैपिटल लेटर में लिखा जायेगा
बालूरघाट : नये शिक्षा सत्र में विद्यालय संचालन को लेकर दक्षिण दिनाजपुर जिले के सभी सरकारी व सरकारी मदद प्राप्त स्कूलों को निर्देश जारी किया गया है. जिला विद्यालय निरीक्षक (माध्यमिक) की ओर से दस बिंदुओंवाली निर्देशिका जिले के सभी सरकारी व सरकारी मदद प्राप्त उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों और मदरसों को भेज दी गयी है. इसके मुताबिक छात्रों के दाखिले के लिए डेवलपमेंट फीस के रूप में 240 रुपये से अधिक नहीं लिये जा सकेंगे.
इसके अलावा लीव रजिस्टर व सर्विस बुक अप-टू-डेट रखने, विद्यालय की विभिन्न परियोजनाओं के संचालन से जुड़े नोडल टीचरों के नाम तय करने, और दाखिले में पारदर्शिता लाने व गलती से बचने को कहा गया है. दक्षिण दिनाजपुर जिले में करीब 332 से अधिक उच्च विद्यालय हैं. परीक्षा का परिणाम घोषणा के बाद सरकारी विद्यालय में पांचवीं से दसवीं कक्षा में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हुई है. नये वर्ष के शुरू से ही स्कूलों में क्लास शुरू हो जायेगा. इसके मुताबिक फार्म वितरण का काम चल रहा है.
दाखिले के समय को ध्यान में रखकर जिला विद्यालय निरीक्षक (माध्यमिक) की ओर से कड़ा निर्देश जारी किया गया. बताया गया कि छात्रों के दाखिले के लिए डेवलपमेंट फीस की बाबत अधिकतम 240 रुपये लिये जायेंगे. दाखिले के रजिस्टर में अब से छात्र व उसके अभिभावकों का नाम कैपिटल अक्षर में लिखना अनिवार्य होगा. ऐसा करने से नाम में गलती की आशंका नहीं रहेगी. दो जनवरी को आरक्षित पुस्तक दिवस के पालन का निर्देश दिया गया है. अब से नि:शुल्क सरकारी किताबों को इसी दिन छात्र-छात्राओं किया जायेगा.
दक्षिण दिनाजपुर जिला विद्यालय निरीक्षक नारायण चंद्र सरकार ने बताया कि निर्देशिका के बीच मौजूद कई नियम पहले ही चालू थे. हालांकि कुछ विद्यालय इन नियमों की उपेक्षा करते थे.
लेकिन अब निर्देशिका के मुताबिक विद्यालयों को चलना होगा. इस संबंध में कुरुमसुर जूनियर हाइस्कूल के प्रधान शिक्षक लक्ष्मण घोष ने बताया कि जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से इस संबंध में निर्देशिका मिली है. शिक्षा के अधिकार कानून के तहत इन नियमों का पालन करने पर छात्र-छात्राएं व विद्यालयों का विकास होगा.
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