पुलिस मामलों से संबद्ध दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से हाइकोर्ट का इंकार
Author Prabhat khabar news desk
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कलकत्ता हाइकोर्ट के कौन से जज किन मामलों की सुनवाई करेंगे, हाइकोर्ट प्रबंधन की ओर से गर्मियों की छुट्टी के पहले इसकी सूची प्रकाशित कर दी गयी थी. इसी बीच, हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर सवाल उठाया गया था कि पुलिस की निष्क्रियता और अतिसक्रियता से जुड़े मामलों की सुनवाई की जिम्मेदारी न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की अदालत में क्यों दी गयी है.
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कोलकाता.
कलकत्ता हाइकोर्ट के कौन से जज किन मामलों की सुनवाई करेंगे, हाइकोर्ट प्रबंधन की ओर से गर्मियों की छुट्टी के पहले इसकी सूची प्रकाशित कर दी गयी थी. इसी बीच, हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर सवाल उठाया गया था कि पुलिस की निष्क्रियता और अतिसक्रियता से जुड़े मामलों की सुनवाई की जिम्मेदारी न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की अदालत में क्यों दी गयी है. याचिकाकर्ता ने सोमवार को कलकत्ता हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम व न्यायाधीश हिरण्मय भट्टाचार्य की अध्यक्षता वाली खंडपीठ पर मामले की तत्काल सुनवाई करने का आवेदन किया, लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने इस आवेदन को अस्वीकार कर दिया. इससे पहले हाइकोर्ट के न्यायाधीश कौशिक चंद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ पर मामले की सुनवाई हुई थी और तब हाइकोर्ट ने कहा था कि यह मामला कानूनी कार्रवाई से संबंधित नहीं है, बल्कि यह न्यायिक व्यवस्था के प्रशासनिक निर्णय से संबंधित है और मुख्य न्यायाधीश ने अपने अधिकार के तहत यह निर्णय लिया है. किस न्यायाधीश को किन मामलों की सुनवाई का दायित्व सौंपा जायेगा, इसका निर्णय मुख्य न्यायाधीश लेते हैं. इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता. सोमवार को याचिकाकर्ता ने मुख्य न्यायाधीश से मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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