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शर्तों के साथ रक्तदान शिविर लगाने की दी गयी अनुमति

शिक्षक संगठन ने जिला शिक्षा संसद से हॉल देने का किया था आवेदन, नहीं देने पर पहुंचे थे कोर्ट

कोलकाता . बांकुड़ा के प्राथमिक शिक्षा केंद्र में शर्तों के साथ रक्तदान शिविर आयोजित करने की अनुमति कलकत्ता हाइकोर्ट ने प्रदान की. जिला प्राथमिक शिक्षा संसद ने प्राथमिक शिक्षक संगठन को रक्तदान शिविर के लिए हॉल देने से इंकार कर दिया था. इसे लेकर शिक्षक संगठन ने हाइकोर्ट का रुख किया था. न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने शिक्षक संगठन के आवेदन को मंजूर कर लिया. 28 जुलाई को सुबह 10 बजे से दो बजे तक शिविर आयोजित किया जा सकेगा. अदालत ने यह भी साफ कर दिया है कि हॉल में रखे गये किसी भी दस्तावेज को हाथ नहीं लगाया जा सकता है. शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम का आयोजन करना होगा. कार्यक्रम का आयोजन उस्थी यूनाइटेड प्राइमरी टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया जायेगा. 13 जुलाई को संगठन ने जिला शिक्षा संसद को पत्र लिख कर संसद का हॉल देने के लिए आवेदन किया. लेकिन संसद ने कहा कि यह हॉल देना संभव नहीं है. अदालत में संसद ने कहा कि उक्त हॉल को इस समय रिकार्ड रूम के रूप में उपयोग किया जा रहा है. आनेवाले दिनों में उक्त हॉल को वेस्ट बंगाल स्टेट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी को दिया जायेगा. इसे लेकर करार अभी तक संपूर्ण नहीं हुआ है. वहीं, शिक्षक संगठन का कहना था कि उक्त हॉल को 21 जुलाई को लेकर तृणमूल ने इस्तेमाल किया था. जानबूझ कर शिक्षक संगठन को यह नहीं दिया जा रहा है. इसके बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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