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हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

Updated at : 01 May 2024 12:41 AM (IST)
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हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

युवक की हत्या करने का दोषी पाये जाने पर हावड़ा के अतिरिक्त सत्र जिला न्यायालय ने उसे 10 हजार जुर्माना सहित सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.

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हावड़ा. युवक की हत्या करने का दोषी पाये जाने पर हावड़ा के अतिरिक्त सत्र जिला न्यायालय ने उसे 10 हजार जुर्माना सहित सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. उसका नाम सोनू यादव है. घटना मालीपांचघड़ा थाना अंतर्गत काली मजूमदार रोड में 19 जुलाई, वर्ष 2016 को हुई थी. एपीपी स्नेहमय मुखर्जी ने जानकारी देते हुए बताया कि एक बाइक पार्किंग को लेकर सोनू यादव और सुनील यादव में झड़प हो गयी थी. मामले को वहीं सुलझा लिया गया था. सुनील यादव वहां से लौट कर एक चाय की दुकान में आ गया. कुछ देर बाद ही सोनू यादव वहां पहुंचा और लोहे की रॉड से सुनील के सिर पर मार दिया. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने इस मामले में सोनू और उसके पिता को गिरफ्तार किया. मामले की सुनवाई हावड़ा कोर्ट में शुरू हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पिता को बरी कर दिया. मंगलवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी पाये जाने पर सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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