ePaper

अस्पताल के अवैध निर्माण को वैध करें

Updated at : 03 Aug 2024 2:39 AM (IST)
विज्ञापन
अस्पताल के अवैध निर्माण को वैध करें

अवैध निर्माण से संबंधी एक मामले की सुनवाई करते हुए गुरुवार को कलकत्ता हाइकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया.

विज्ञापन

संवाददाता, कोलकाता

अवैध निर्माण से संबंधी एक मामले की सुनवाई करते हुए गुरुवार को कलकत्ता हाइकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया. कोर्ट ने अवैध निर्माण तोड़ने के बजाय उसे वैध घोषित करने का आदेश दिया. यह मामला एक अस्पताल में हुए अवैध निर्माण का था. हॉस्पिटल तीन मंजिला था. आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने हाल ही अवैध तरीके से और दो तले बना लिये. इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस कौशिक चंद ने कहा कि चूंकि यह अस्पताल जरूरतमंदों को मुफ्त में नेत्र उपचार मुहैया कराता है, इसलिए जिला परिषद को अस्पताल के अवैध हिस्से को वैध घोषित कर देना चाहिए. न्यायाधीश ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यह आदेश अवैध निर्माण से जुड़े सभी मामलों में लागू नहीं होगा.

जानकारी के अनुसार, पूर्व बर्दवान के जमालपुर में लायंस क्लब का एक नेत्र अस्पताल है. आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने अवैध तरीके से दो अतिरिक्त मंजिल बना लिये. जानकारी होने पर एसडीओ ने अस्पताल भवन के अवैध तलों को तोड़ने का नोटिस भेज दिया. उक्त आदेश को चुनौती देते हुए अस्पताल के अधिकारियों ने हाइकोर्ट में मामला दायर किया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola