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शुभेंदु की शिकायत के आधार पर क्यों नहीं दर्ज हुई एफआइआर : कोेर्ट

Updated at : 03 Sep 2025 1:11 AM (IST)
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शुभेंदु की शिकायत के आधार पर क्यों नहीं दर्ज हुई एफआइआर : कोेर्ट

इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने इस मामले में जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच में रिट याचिका भी दायर की थी, जिस पर जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच पर सुनवाई चल रही है.

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कोलकाता. राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की शिकायत पर एफआइआर दर्ज न होने को लेकर कलकत्ता हाइकोर्ट की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच ने राज्य पुलिस से जवाब मांगा है. श्री अधिकारी ने मंगलवार को न्यायालय के आदेश की प्रति साझा करते हुए पुलिस और राज्य सरकार पर मामले को दबाने का आरोप लगाया. जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच के न्यायमूर्ति अनिरुद्ध राय ने सोमवार को हुई सुनवाई में उत्तर बंगाल के पुलिस महानिरीक्षक से पूछा कि शुभेंदु अधिकारी की ओर से की गयी शिकायत के आधार पर एफआइआर दर्ज क्यों नहीं हुई और पुलिस द्वारा दर्ज स्वतः संज्ञान मामले को उनकी शिकायत के समान क्यों माना गया. शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि पांच अगस्त को कूचबिहार जिले के खगराबाड़ी क्षेत्र में उनके काफिले पर हमले के पीछे उत्तर बंगाल विकास मंत्री उदयन गुहा का हाथ था. लेकिन पुलिस ने एफआइआर में उनके नाम का जिक्र तक नहीं किया. श्री अधिकारी ने इसे लेकर कहा कि अब पुलिस को अदालत के सामने जवाब देना होगा कि मंत्री का नाम क्यों छोड़ा गया. उल्लेखनीय है कि छह अगस्त को अधिकारी के वकील ने कूचबिहार जिला पुलिस अधीक्षक द्युतिमान भट्टाचार्य के कार्यालय में 41 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी थी, जिसमें उदयन गुहा का नाम भी शामिल था.

इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने इस मामले में जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच में रिट याचिका भी दायर की थी, जिस पर जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच पर सुनवाई चल रही है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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GANESH MAHTO

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GANESH MAHTO is a contributor at Prabhat Khabar.

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