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सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- दागी शिक्षकों से वेतन वसूली की प्रक्रिया कब और कैसे शुरू होगी

सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया में अवैध रूप से नौकरी लेने वालों को वेतन के रूप में मिले रुपये को ब्याज सहित वापस करने का निर्देश दिया था.

शीर्ष अदालत ने एसएससी से मांगा जवाब

संवाददाता, कोलकाता

शिक्षक नियुक्ति घोटाले के मामले में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) को फिर सुप्रीम कोर्ट के सवालों का सामना करना पड़ा है. शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने एसएससी के अधिवक्ता से पूछा कि दागी शिक्षकों से वेतन के पैसे की वसूली की प्रक्रिया कितनी आगे बढ़ी है? हालांकि, राज्य सरकार का कहना है कि यह प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है. इस पर न्यायाधीश ने राज्य के वकील से नाराजगी जतायी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि वेतन वापसी की प्रक्रिया कब और कैसे शुरू होगी.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया में अवैध रूप से नौकरी लेने वालों को वेतन के रूप में मिले रुपये को ब्याज सहित वापस करने का निर्देश दिया था. अदालत का स्पष्ट आदेश था कि जो डिफॉल्टर हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार का सहारा लेकर नौकरी हासिल की है, उनको ब्याज के साथ वेतन की राशि लौटानी होगी.

नियुक्ति परीक्षा पर भी मांगा जवाब: वहीं, शुक्रवार को सुनवाई में नयी एसएससी परीक्षा पर भी विस्तार से चर्चा हुई. एसएससी ने कक्षा 9 व 10 में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सात सितंबर को परीक्षा आयोजित की थी, वहीं, कक्षा 11-12 में नियुक्ति के लिए रविवार को परीक्षा होनी है. आरोप है कि कई अयोग्य उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे. सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में भी राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दागी शिक्षकों की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें किसी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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