दो पुलिसकर्मियों को मिली जमानत

दोनों पुलिसकर्मी 16 जुलाई से जेल हिरासत में थे.
कोलकाता. विधानसभा चुनाव बाद हिंसा मामले में महानगर के काकुड़गाछी में एक भाजपा कार्यकर्ता की हत्या के मामले में कलकत्ता हाइकोर्ट ने सीबीआइ अदालत की आलोचना की है. मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने नारकेलडांगा थाने के सब-इंस्पेक्टर रत्ना सरकार और होमगार्ड दीपांकर देबनाथ को सशर्त जमानत दे दी. दोनों पुलिसकर्मी 16 जुलाई से जेल हिरासत में थे. मंगलवार को न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने उनकी ज़मानत मंजूर कर ली. हालांकि अदालत ने साफ़ तौर पर कहा है कि वे अब नारकेलडांगा थाने में काम नहीं कर पायेंगे. साथ ही वे मृतक अभिजीत सरकार के घर के इलाके में भी प्रवेश नहीं कर पायेंगे. साथ ही न्यायाधीश ने कहा कि दोनों को मामले की सुनवाई के दिन नियमित रूप से उपस्थित रहना होगा.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




