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अर्जुन सिंह के घर पर हमले पर राज्य से रिपोर्ट तलब, एनआइए जांच के दिये संकेत

Updated at : 29 Oct 2024 11:16 PM (IST)
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अर्जुन सिंह के घर पर हमले पर राज्य से रिपोर्ट तलब, एनआइए जांच के दिये संकेत

बैरकपुर से भाजपा के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह के घर पर हुए हमले को लेकर कलकत्ता हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है. अदालत ने निर्देश दिया है कि राज्य सरकार अगली सुनवाई में यह स्पष्ट करे कि इस मामले में केंद्र को रिपोर्ट भेजी गयी है या नहीं. मंगलवार को जस्टिस शंपा दत्त पाल की अवकाशकालीन बेंच ने यह आदेश दिया.

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कोलकाता.

बैरकपुर से भाजपा के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह के घर पर हुए हमले को लेकर कलकत्ता हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है. अदालत ने निर्देश दिया है कि राज्य सरकार अगली सुनवाई में यह स्पष्ट करे कि इस मामले में केंद्र को रिपोर्ट भेजी गयी है या नहीं. मंगलवार को जस्टिस शंपा दत्त पाल की अवकाशकालीन बेंच ने यह आदेश दिया.

मामले की सुनवाई के दौरान अर्जुन सिंह के घर पर हुए बम हमले की एनआइए से जांच कराने की मांग की गयी. पुलिस ने इस हमले को लेकर विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है. हालांकि आरोप है कि ‘एक्सप्लोसिव सबस्टैंस’ कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए थी. केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि यदि राज्य सरकार केंद्र को घटना की जानकारी देती है, तो इसके बाद एनआइए जांच का निर्णय लिया जा सकता है.

इसके बाद जस्टिस शंपा दत्त पाल ने राज्य सरकार के वकील से पूछा कि क्या एनआइए अधिनियम की धारा छह के तहत राज्य ने इस बम विस्फोट की रिपोर्ट केंद्र को दी है. उन्होंने आदेश दिया कि अगली सुनवाई में राज्य सरकार इस संबंध में अदालत में रिपोर्ट जमा करे. इसके साथ ही, अदालत ने अर्जुन सिंह के घर के आसपास लगे सभी सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई छुट्टी के बाद नियमित बेंच में होगी.

क्या है मामला :

उल्लेखनीय है कि चार अक्तूबर को अर्जुन सिंह के भाटपाड़ा स्थित घर पर हमला हुआ था. अर्जुन ने आरोप लगाया कि उनके घर के सामने स्थित मजदूर भवन पर तृणमूल समर्थित बदमाशों ने बम और गोलियां चलायीं. उनका कहना है कि पुलिस की मौजूदगी में 25 से अधिक बम फेंके गये. भाजपा नेता ने इस घटना में स्थानीय काउंसिलर के बेटे और उसके साथ 15-20 अन्य लोगों पर हमले का आरोप लगाया है. अर्जुन सिंह ने इस मामले की एनआइए जांच के लिए पहले ही हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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