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गैर शिक्षण कर्मियों को आयु सीमा में छूट देने के हाइकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

आदेश दिया था कि योग्य शिक्षाकर्मियों को आयु में 10 साल छूट दी जाये

कोलकाता. सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाइकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें 2016 का पैनल रद्द होने की वजह से जिन गैर शिक्षण कर्मियों की नौकरी चली गयी थी, उन्हें आयु सीमा में छूट दी गयी थी. जस्टिस अमृता सिन्हा ने आदेश दिया था कि योग्य शिक्षाकर्मियों को आयु में 10 साल छूट दी जाये. इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने गुरुवार को कहा कि योग्य शिक्षाकर्मियों (ग्रुप-सी-डी) को 10 साल आयु में छूट देने का आदेश फिलहाल लागू नहीं होगा. अदालत ने कहा कि प्रत्येक आवेदन के दस्तावेजों की जांच कर विचार करना होगा. कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया जा सकता है. मामले के बारे में अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने कहा कि जस्टिस अमृता सिन्हा ने कहा था कि आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है.सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने को कहा है.

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